जयपुर : राजस्थान के कोटा में कोरोना वायरस को लेकर धारा 144 लागू है. इसके बावजूद कोटा शहर में पांच जगह पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है. इन स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं. इसे लेकर जिला कलेक्टर ने सभी जगह पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया. इससे चार जगह पर विरोध प्रदर्शन बंद हो गया, लेकिन किशोरपुरा में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकारी आदेशों को पालन नहीं किया. इसके चलते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
करीब 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. साथ ही उनके साथ प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने समझाइश भी की है. अगर वह नहीं मानेंगे तो जिला कलेक्टर ओमप्रकाश कसेरा का कहना है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बल पूर्वक हटाया जाएगा. इसके लिए वह फोर्स का उपयोग करेंगे. कोटा जिला कलेक्टर का कहना है कि उन्हें 20 आदमियों की गैदरिंग तक की अनुमति दी हुई है.
धारा 144 का उल्लंघन और रोड जाम करने का मुकदमा...
किशोरपुरा थानाधिकारी शंभू सिंह शेखावत ने बताया कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रर (एनआरसी), सीएए और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर (एनपीआर) के विरोध में चल रहे धरने पर समझाइश की गई, लेकिन लगातार देर रात तक धरना व विरोध जारी रहा. ऐसे में शिफा खालिद, खालिद मोहम्मद, आसिफ हुसैन, साबिर जावेद, गुड्डू इकबाल, जामिया विश्वविद्यालय से कोटा में आए हुए नेतृत्व करने और भाषण देने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है. इसमें 200 अन्य लोग भी शामिल हैं.
किशोरपुरा थाना अधिकारी शंभू सिंह शेखावत का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते धारा 144 का उल्लंघन और रोड जाम करने का मुकदमा दर्ज किया है.
होम आइसोलेशन वालों की जारी होगी सूची...
जिला कलेक्टर ने बताया कि जो लोग विदेश से आए हैं और उन्हें होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है, लेकिन वह पालन नहीं कर रहे हैं. उन पर कार्रवाई होगी. जिला कलेक्टर कसेरा ने कहा कि हमने उन्हें पहले ही कानूनी नोटिस दिया हुआ है. ऐसे में अगर वे इसकी अवहेलना करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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ऐसे लोगों की सूची भी वे अब जारी कर देंगे और उनके हाथ पर एक अमिट स्हायी से सील लगाई जाएगी, जिससे लोगों को पता चल सके कि इन लोगों को आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है. ताकि आस-पड़ोस के लोग भी उनको बाहर निकलने पर उनको टोंके. साथ ही आइसोलेशन में रहने के लिए कहें.