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सुप्रीम कोर्ट का गृहमंत्रालय को नोटिस, दया याचिका के निबटारे पर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के समक्ष रखी जाने वाली दया याचिका के समय पर निबटारे को लेकर दाखिल एक याचिका पर गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है और उससे चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : May 27, 2020, 7:50 PM IST

नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अगुआई वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए दया याचिका के समय पर निबटारे को लेकर गृह मंत्रालय से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.

इसके अलावा कोर्ट ने पूछा कि क्या अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका डालने के लिए गृह मंत्रालय की कोई समयसीमा है.

बता दें कि इस बेंच में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय भी शामिल थे. बेंच शिव कुमार त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने सरकार से दया याचिका को समयबद्ध तरीके से निबटाने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं, नियमों और दिशानिर्देशों को लागू करने के निर्देश दिए थे.

पढ़ें- प्रवासी मजदूर मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से मांगा जवाब, 28 मई को अगली सुनवाई

मुख्य न्यायधीश ने कहा कि वह राष्ट्रपति को समय पर दया याचिका का निबटारा करने के लिए निर्देश नहीं दे सकते, लेकिन वह गृहमंत्रालय को राष्ट्रपति के सामने समय पर दया याचिका दायर करने को कह सकते हैं.

नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अगुआई वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए दया याचिका के समय पर निबटारे को लेकर गृह मंत्रालय से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.

इसके अलावा कोर्ट ने पूछा कि क्या अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका डालने के लिए गृह मंत्रालय की कोई समयसीमा है.

बता दें कि इस बेंच में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय भी शामिल थे. बेंच शिव कुमार त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने सरकार से दया याचिका को समयबद्ध तरीके से निबटाने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं, नियमों और दिशानिर्देशों को लागू करने के निर्देश दिए थे.

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मुख्य न्यायधीश ने कहा कि वह राष्ट्रपति को समय पर दया याचिका का निबटारा करने के लिए निर्देश नहीं दे सकते, लेकिन वह गृहमंत्रालय को राष्ट्रपति के सामने समय पर दया याचिका दायर करने को कह सकते हैं.

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