नई दिल्ली: अन्नाद्रमुक की निष्कासित राज्यसभा सदस्य शशिकला पुष्पा को उच्चतम न्यायालय ने राहत दी है. इसके अलावा न्यायालय ने उनके खिलाफ एक प्राथमिकी और आरोप पत्र को भी खारिज कर दिया.
पुष्पा के खिलाफ यह प्राथमिकी अपनी अग्रिम जमानत याचिका में दस्तावेजों में कथित तौर पर छेड़छाड़ करने को लेकर दर्ज की गई थी. न्यायालय ने उनके खिलाफ दो अन्य आपराधिक मामलों में भी कोई दंडात्मक कार्रवाई से राहत प्रदान की.
न्यायमूर्ति आर भानुमती और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है कि अपीलकर्ताओं (पुष्पा और अन्य) का इरादा नुकसान या चोट पहुंचाना या कोई अन्य कार्य था.
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पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पुष्पा और अन्य के खिलाफ आपराधिक अभियोजन कार्यवाही से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा.