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एनआरसी कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला का तत्काल तबादला करें : सुप्रीम कोर्ट

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Published : Oct 18, 2019, 4:41 PM IST

Updated : Oct 18, 2019, 6:27 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने एनआरसी के कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला का तबादला करने का आदेश दिया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उपमन्यु हजारिका ने कहा कि उनके तबादले से एनआरसी में हुई गलतियों को सुधारने में आसानी होगी. पढ़ें पूरी खबर....

प्रतीक हजेला ( फाइल फोटो)

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को असम नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला का तत्काल तबादला करने का आदेश दिया. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई एस ए बोबडे और नरमीन की पीठ ने यह आदेश जारी किया है.

हजेला का तबादला मध्यप्रदेश किया जाएगा. यह निर्देश तब आया है जब हजेला के जान की खतरे की सूचना सामने आ रही थी.

हजेला एनआरसी पर सुप्रीम कोर्ट समन्यवक के रूप और 2013 में किए गए समझौते में शामिल थे. उसके बाद वह प्रणाली में कानूनी जानकार के रुप में कार्य कर रहे थे.

प्रतीक हजेला के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उपमन्यु हजारिका ने ईटीवी भारत से कहा, 'प्रतीक हजेला अचानक तबादला आश्चर्यजनक है उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि कोर्ट सिर्फ उनके तबादले के लिए बैठी थी.'

प्रतीक हजेला के तबादले पर ईटीवी भारत से बात करते उपमन्यु हजारिका

उन्होंने आगे कहा, 'वैसे देखें तो एनआरसी की अन्तिम सूची आने के बाद ही उनका काम खत्म हो गया. अब उनकी जरूरत नहीं है. वहीं दूसरी ओर, एनआरसी में कुछ सुधार होने बाकी हैं, जैसे कुछ गलत नाम शामिल किए गए थे, उन्हे हटाया जाएगा, कुछ सही नामों को जोड़ा भी जाएगा.'

पढ़ें : असम NRC में शामिल किए जाएं 56 हजार कोच राजबंशी, न करने पर होगा आंदोलन : AKRSU

उपमन्यु ने आगे कहा, 'मैंने जितना गौर किया उससे मुझे पता चला, हजेला रहेंगे तो एनआरसी में सुधार होना मुश्किल है. इसलिए उनका तबादला ठीक है. उनके जाने से बेहतर ढ़ंग से काम हो सकेगा. उन्होंने कभी भी गलतियों में सुधार नहीं किया. उन्होंने गलतियों के बारे में सूचना मिलने के बाद भी उसे सुधारने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया. ये अच्छा हुआ कि उन्हे बदला जा रहा है. चीजें अब सुचारु रूप से काम करेंगी और एनआरसी की सूची जो अब सामने आएगी वो बिना गलतियों के होगी.'

पढ़ें : बंगाल में NRC के मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया गया : अमित शाह

गौरतलब है कि अगस्त 2019 को एनआरसी की अंतिम सूची जारी की गई. इसमें 3.01 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था जबकि इस सूची में लगभग 19 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं है. एनआरसी सूची तैयार कराने में प्रतीक हजेला का अहम योगदान है.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को असम नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला का तत्काल तबादला करने का आदेश दिया. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई एस ए बोबडे और नरमीन की पीठ ने यह आदेश जारी किया है.

हजेला का तबादला मध्यप्रदेश किया जाएगा. यह निर्देश तब आया है जब हजेला के जान की खतरे की सूचना सामने आ रही थी.

हजेला एनआरसी पर सुप्रीम कोर्ट समन्यवक के रूप और 2013 में किए गए समझौते में शामिल थे. उसके बाद वह प्रणाली में कानूनी जानकार के रुप में कार्य कर रहे थे.

प्रतीक हजेला के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उपमन्यु हजारिका ने ईटीवी भारत से कहा, 'प्रतीक हजेला अचानक तबादला आश्चर्यजनक है उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि कोर्ट सिर्फ उनके तबादले के लिए बैठी थी.'

प्रतीक हजेला के तबादले पर ईटीवी भारत से बात करते उपमन्यु हजारिका

उन्होंने आगे कहा, 'वैसे देखें तो एनआरसी की अन्तिम सूची आने के बाद ही उनका काम खत्म हो गया. अब उनकी जरूरत नहीं है. वहीं दूसरी ओर, एनआरसी में कुछ सुधार होने बाकी हैं, जैसे कुछ गलत नाम शामिल किए गए थे, उन्हे हटाया जाएगा, कुछ सही नामों को जोड़ा भी जाएगा.'

पढ़ें : असम NRC में शामिल किए जाएं 56 हजार कोच राजबंशी, न करने पर होगा आंदोलन : AKRSU

उपमन्यु ने आगे कहा, 'मैंने जितना गौर किया उससे मुझे पता चला, हजेला रहेंगे तो एनआरसी में सुधार होना मुश्किल है. इसलिए उनका तबादला ठीक है. उनके जाने से बेहतर ढ़ंग से काम हो सकेगा. उन्होंने कभी भी गलतियों में सुधार नहीं किया. उन्होंने गलतियों के बारे में सूचना मिलने के बाद भी उसे सुधारने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया. ये अच्छा हुआ कि उन्हे बदला जा रहा है. चीजें अब सुचारु रूप से काम करेंगी और एनआरसी की सूची जो अब सामने आएगी वो बिना गलतियों के होगी.'

पढ़ें : बंगाल में NRC के मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया गया : अमित शाह

गौरतलब है कि अगस्त 2019 को एनआरसी की अंतिम सूची जारी की गई. इसमें 3.01 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था जबकि इस सूची में लगभग 19 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं है. एनआरसी सूची तैयार कराने में प्रतीक हजेला का अहम योगदान है.

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SUPREME COURT ORDERS IMMEDIATE TRANSFER OF NRC COORDINATOR PRATEEK HAJELA

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THE SUPREME COURT ON FRIDAY ORDERS IMMEDIATE TRANSFER OF ASSAM NRC COORDINATOR PRATEEK HAJELA TO MADHYA PRADESH. THE DIRECTION CAME APPARENTLY ON ACCOUNT OF THREAT PERCEPTIONS TO HAJELA. THE ORDER WAS PASSED BY A BENCH COMPRISING CHIEF JUSTICE OF INDIA RANJAN GOGOI AND JUSTICES S. A. BOBDE AND R. F. NARIMAN. 



HAJELA, AS SUPREME COURT MANDATED COORDINATOR OF NRC, WAS INVOLVED IN THE EXERCISE SINCE SEPTEMBER 2013 AND WAS RESPONSIBLE FOE CREATING "LEGACY DATA" SYSTEM. 

 


Conclusion:
Last Updated : Oct 18, 2019, 6:27 PM IST
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