ETV Bharat / bharat

केरल में ध्वस्त किए जाएंगे मरदु फ्लैट्स, प्रभावित लोगों 25 लाख रुपये मुआवजा : SC - sc order 25 lakhs compensation

केरल मरदु फ्लैट्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश शुक्रवार को सामने आ गया है. इसके अनुसार मरदु फ्लैट्स को 138 दिनों के भीतर गिरा देने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही प्रभावित लोगों को 25 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया गया है. जानें पूरा विवरण

सुप्रीम कोर्ट, फाइल फोटो.
author img

By

Published : Sep 27, 2019, 5:06 PM IST

Updated : Oct 2, 2019, 5:43 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोच्चि के तटीय क्षेत्र पर बने मरदु फ्लैट्स के मद्दे नजर एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कहा गया कि कोच्चि के तटीय क्षेत्र पर बने मरदु फ्लैट्स को केरल सरकार द्वारा दी गई समय सीमा के अनुसार 138 दिनों में गिरा दिया जाए.

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की पीठ ने कोच्चि के तटीय जोन इलाकों में अवैध इमारतों के निर्माण में शामिल बिल्डरों और प्रमोटरों की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया.

पीठ ने कहा कि सरकार अवैध रूप से इमारत बनाने वाले बिल्डरों और प्रमोटरों से अंतरिम मुआवजा राशि वसूल करने पर विचार कर सकती है.

अदालत ने फ्लैट में रहने वाले प्रभावित लोगों को चार सप्ताह के भीतर अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है.

25 लाख रुपए की रकम राज्य सरकार को चुकाने के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही सेवानिवृत जजों की एक सदस्यीय समिति गठित की गई. गठित की गई ये समिति इमारत गिराने के काम पर निगरानी रखेगी और साथ ही मुआवजे का मूल्यांकन भी करेगी. इस समिति का नेतृत्व जस्टिस अरुण मिश्रा करेंगे.

पढ़ें: 'हां-हां और ना-ना' के बाद बोले पवार, नहीं जाऊंगा ED दफ्तर

इसके साथ ही बिल्डर्स को भी नोटिस जारी कर दिया गया है. सभी बिल्डर्स को जांच में सही दस्तावेजों को दिखाने के भी आदेश दिए गए है और संपत्ति का ब्यौरा देने को भी कहा गया है.

बता दें, केरेला सरकार ने आज एक हलफनामा पेश कर कहा कि वह 138 दिनों में इस ढांचे को ध्वस्त कर देगी. 90 दिनों में यह इमारत को ध्वस्त कर देगा और बाकी बचे दिनों में मलबा साफ किया जाएगा. इस मामले पर अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को रखी गई है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोच्चि के तटीय क्षेत्र पर बने मरदु फ्लैट्स के मद्दे नजर एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कहा गया कि कोच्चि के तटीय क्षेत्र पर बने मरदु फ्लैट्स को केरल सरकार द्वारा दी गई समय सीमा के अनुसार 138 दिनों में गिरा दिया जाए.

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की पीठ ने कोच्चि के तटीय जोन इलाकों में अवैध इमारतों के निर्माण में शामिल बिल्डरों और प्रमोटरों की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया.

पीठ ने कहा कि सरकार अवैध रूप से इमारत बनाने वाले बिल्डरों और प्रमोटरों से अंतरिम मुआवजा राशि वसूल करने पर विचार कर सकती है.

अदालत ने फ्लैट में रहने वाले प्रभावित लोगों को चार सप्ताह के भीतर अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है.

25 लाख रुपए की रकम राज्य सरकार को चुकाने के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही सेवानिवृत जजों की एक सदस्यीय समिति गठित की गई. गठित की गई ये समिति इमारत गिराने के काम पर निगरानी रखेगी और साथ ही मुआवजे का मूल्यांकन भी करेगी. इस समिति का नेतृत्व जस्टिस अरुण मिश्रा करेंगे.

पढ़ें: 'हां-हां और ना-ना' के बाद बोले पवार, नहीं जाऊंगा ED दफ्तर

इसके साथ ही बिल्डर्स को भी नोटिस जारी कर दिया गया है. सभी बिल्डर्स को जांच में सही दस्तावेजों को दिखाने के भी आदेश दिए गए है और संपत्ति का ब्यौरा देने को भी कहा गया है.

बता दें, केरेला सरकार ने आज एक हलफनामा पेश कर कहा कि वह 138 दिनों में इस ढांचे को ध्वस्त कर देगी. 90 दिनों में यह इमारत को ध्वस्त कर देगा और बाकी बचे दिनों में मलबा साफ किया जाएगा. इस मामले पर अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को रखी गई है.

Intro:The Supreme court has directed the Kerela government to pay 25 lakhs as interim compensation to the residents of Kerela's Maradu flats in 4 weeks which will be recovered later from builders/promoters of the building. The builders have also been issued notices and the deatails of their properties and the assets of their directors and partners have been asked by the court.


Body:The bench led by Justice Arun Mishra also directed a committee to be formed headed to be by a retired HC judge and will comprise a civil servant and a technical person to identify the valuation of flats and also look into the other aspects like officials involved in the construction. The court has asked for names of the judges who could be appointed.

The Kerela government submitted an affidavit today saying that it will demolish the structure in 138 days. In 90 days it will demolish the building and in other remaining days debris will be cleared.




Conclusion:The next hearing of the matter will be on 25th October
Last Updated : Oct 2, 2019, 5:43 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.