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सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम से जुड़े मामले पर अपने आदेश में सुधार किया

सोमवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के लिये अंतरिम जमानत के आग्रह पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि सालिसीटर जनरल के अनुरोध पर विचार किया गया है और इस मामले में अब गुरुवार की जगह मंगलवार को सुनवाई की जायेगी.

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Published : Sep 2, 2019, 6:34 PM IST

Updated : Sep 29, 2019, 4:53 AM IST

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के लिये अंतरिम जमानत के आग्रह पर विचार करने के निचली अदालत को आदेश के चंद घंटों बाद ही शीर्ष अदालत ने सालिसीटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर इसमें संशोधन कर दिया.

न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि सालिसीटर जनरल के अनुरोध पर विचार किया गया है और इस मामले में अब गुरुवार की जगह मंगलवार को सुनवाई की जायेगी.

भोजनावकाश के बाद मेहता पीठ के समक्ष पेश हुये और कहा कि दिन में पारित किये गये आदेश को लागू करने में अधिकार क्षेत्र की दिक्कतें आयेंगी.

मेहता के कथन का संज्ञान लेते हुये पीठ ने कहा कि सीबीआई निचली अदालत से चिदंबरम को मंगलवार तक पुलिस हिरासत में देने का अनुरोध करने के लिये स्वतंत्र है.

पीठ ने कहा कि वह चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और बाद में उन्हें हिरासत में देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर पांच सितंबर की जगह तीन सितंबर को सुनवाई करेगी.

भोजन से पहले के सत्र में शीर्ष अदालत ने निचली अदालत से कहा था कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने के आग्रह पर आज ही विचार करे.
इससे पहले चिदंबरम ने न्यायालय से कहा कि उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाये बल्कि घर में ही नजरबंद कर दिया जाये.

पढ़ें- INX मामला: SC ने निचली अदालत से कहा, चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने पर गौर करें

शीर्ष अदालत ने कहा था कि यदि निचली अदालत सोमवार को ही चिदंबरम के अंतरिम जमानत के अनुरोध पर विचार नहीं करती है तो उनकी सीबीआई हिरासत की अवधि और तीन दिन के लिये बढ़ा दी जायेगी.

पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह निचली अदालत द्वारा चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और बाद में उन्हें जांच ब्यूरो की हिरासत में देने के आदेश को चुनौती देने के मामले में अपना जवाब दाखिल करे.

बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है और उन्हें दिन में संबंधित निचली अदालत में पेश किया जायेगा.

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के लिये अंतरिम जमानत के आग्रह पर विचार करने के निचली अदालत को आदेश के चंद घंटों बाद ही शीर्ष अदालत ने सालिसीटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर इसमें संशोधन कर दिया.

न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि सालिसीटर जनरल के अनुरोध पर विचार किया गया है और इस मामले में अब गुरुवार की जगह मंगलवार को सुनवाई की जायेगी.

भोजनावकाश के बाद मेहता पीठ के समक्ष पेश हुये और कहा कि दिन में पारित किये गये आदेश को लागू करने में अधिकार क्षेत्र की दिक्कतें आयेंगी.

मेहता के कथन का संज्ञान लेते हुये पीठ ने कहा कि सीबीआई निचली अदालत से चिदंबरम को मंगलवार तक पुलिस हिरासत में देने का अनुरोध करने के लिये स्वतंत्र है.

पीठ ने कहा कि वह चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और बाद में उन्हें हिरासत में देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर पांच सितंबर की जगह तीन सितंबर को सुनवाई करेगी.

भोजन से पहले के सत्र में शीर्ष अदालत ने निचली अदालत से कहा था कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने के आग्रह पर आज ही विचार करे.
इससे पहले चिदंबरम ने न्यायालय से कहा कि उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाये बल्कि घर में ही नजरबंद कर दिया जाये.

पढ़ें- INX मामला: SC ने निचली अदालत से कहा, चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने पर गौर करें

शीर्ष अदालत ने कहा था कि यदि निचली अदालत सोमवार को ही चिदंबरम के अंतरिम जमानत के अनुरोध पर विचार नहीं करती है तो उनकी सीबीआई हिरासत की अवधि और तीन दिन के लिये बढ़ा दी जायेगी.

पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह निचली अदालत द्वारा चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और बाद में उन्हें जांच ब्यूरो की हिरासत में देने के आदेश को चुनौती देने के मामले में अपना जवाब दाखिल करे.

बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है और उन्हें दिन में संबंधित निचली अदालत में पेश किया जायेगा.

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SC-CHIDAMBARAM-SOLICITOR
SC modifies order on intervention of SG in INX Media case involving P Chidambaram
         New Delhi, Sep 2 (PTI) Hours after the Supreme Court Monday asked the trial court to consider former finance minister P Chidambaram's request for interim bail in the INX Media corruption case, Solicitor General Tushar Mehta sought modification of the order.
         Considered his request, the apex court advanced the hearing in the case to Tuesday from Thursday.
         In the post-lunch session, Mehta appeared before a bench of justices R Banumathi and A S Bopanna and said the order passed earlier in the day would cause jurisdictional difficulty in its implementation.
         Taking note of the submissions, the bench said CBI is at liberty to move the trial court for Chidambaram's police custody till Tuesday.
         It said it will hear on Tuesday Chidambaram's plea challenging the non-bailable warrent (NBW) against him and remand orders of the trial court in the INX Media case.
         In the pre-lunch session, the bench asked the trial court to consider Chidambaram's request for interim bail in the case after the former finance minister said that he not be sent to Tihar jail under judicial custody and offered to be in house arrest.
         The apex court said if Chidambaram's request for interim bail is not considered by the trial court on Monday itself, his CBI custody would be extended by three more days.
         It had directed CBI to file response on Chidambaram's plea challenging the NBW issued against him and the subsequent orders of the trial court remanding him in the CBI custody.
         Chidambaram's CBI custody in the INX Media corruption case is expiring today and he will be produced before the concerned trial court during the day. PTI ABA MNL SKV RKS
SA
09021545
NNNN
Last Updated : Sep 29, 2019, 4:53 AM IST
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