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POK और गिलगित के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रॉ अधिकारी, लगा 50,000 रुपये का जुर्माना

सुप्राीम कोर्ट ने पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित को लोकसभा क्षेत्र बनाये जाने की याचिका को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायधीश रंजन गोगाई ने पूर्व रॉ अधिकारी पर 50,000 जुर्माना भी लगाया है. जानें पूरा मामला

पीओके और गिलगित को लोकसभा क्षेत्र बनाए जाने की याचिका खारिज हुई
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Published : Jul 25, 2019, 11:42 AM IST

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में केंद्र सरकार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित को संसदीय सीटों के रूप में घोषित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.

उच्चतम न्यायालय में यह याचिका रॉ के पूर्व अधिकारी राम कुमार यादव ने दायर की थी.

इस याचिका की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता राम कुमार यादव पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और इसे 'कानूनी रूप से अस्थिर' करार दिया.

पढ़ें- कर्नाटक संकट : CM कुमारस्वामी के वकील ने भी रखा पक्ष, सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगी अपना फैसला

याचिका में कहा गया है कि पीओके और गिलगिट से सरकार द्वारा 24 विधानसभा सीटों की नक्काशी की गई है क्योंकि ये क्षेत्र भारतीय क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं.

याचिका में कहा गया है कि विधानसभा सीटों की तर्ज पर केंद्र सरकार को क्रमश: पीओके और गिलगिट में दो लोकसभा सीटें निर्धारित करने का निर्देश दिया जाएगा.

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में केंद्र सरकार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित को संसदीय सीटों के रूप में घोषित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.

उच्चतम न्यायालय में यह याचिका रॉ के पूर्व अधिकारी राम कुमार यादव ने दायर की थी.

इस याचिका की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता राम कुमार यादव पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और इसे 'कानूनी रूप से अस्थिर' करार दिया.

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याचिका में कहा गया है कि पीओके और गिलगिट से सरकार द्वारा 24 विधानसभा सीटों की नक्काशी की गई है क्योंकि ये क्षेत्र भारतीय क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं.

याचिका में कहा गया है कि विधानसभा सीटों की तर्ज पर केंद्र सरकार को क्रमश: पीओके और गिलगिट में दो लोकसभा सीटें निर्धारित करने का निर्देश दिया जाएगा.

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SC-POK
SC dismisses PIL to earmark PoK and Gilgit as LS seats
         New Delhi, Jul 1 (PTI) The Supreme Court Monday dismissed a PIL seeking a direction to the Centre to earmark and declare Pakistan-occupied Kashmir (PoK) and Gilgit as parliamentary seats.
         A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi also imposed a fine of Rs 50,000 on former RAW official Ram Kumar Yadav for filing the petition and termed it "legally untenable".
         The plea said as many as 24 Assembly seats have been carved out by the government from PoK and Gilgit as these territories are Indian territories which are under the occupation of Pakistan.
         The petition said on the lines of Assembly seats, the central government be directed to earmark two Lok Sabha seats in PoK and Gilgit, respectively. PTI SJK ABA HMP
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