नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में केंद्र सरकार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित को संसदीय सीटों के रूप में घोषित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.
उच्चतम न्यायालय में यह याचिका रॉ के पूर्व अधिकारी राम कुमार यादव ने दायर की थी.
इस याचिका की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता राम कुमार यादव पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और इसे 'कानूनी रूप से अस्थिर' करार दिया.
पढ़ें- कर्नाटक संकट : CM कुमारस्वामी के वकील ने भी रखा पक्ष, सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगी अपना फैसला
याचिका में कहा गया है कि पीओके और गिलगिट से सरकार द्वारा 24 विधानसभा सीटों की नक्काशी की गई है क्योंकि ये क्षेत्र भारतीय क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं.
याचिका में कहा गया है कि विधानसभा सीटों की तर्ज पर केंद्र सरकार को क्रमश: पीओके और गिलगिट में दो लोकसभा सीटें निर्धारित करने का निर्देश दिया जाएगा.