ETV Bharat / bharat

तबलीगी जमात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह जरूरी निर्देश - सुप्रीम कोर्ट

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को थामने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था. इस दौरान तबलीगी जमात के सदस्यों ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया था.

sc directs foreign tablighis to approach gov for return
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की खंडपीठ ने दिए निर्देश
author img

By

Published : Oct 15, 2020, 5:51 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तबलीगी जमात के सदस्यों को लेकर एक निर्देश जारी किया है. इस निर्देश में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जिन तबलीगी जमात के सदस्यों को लॉकडाउन के दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर हिरासत में लिया गया था, उनको देश वापस जाने की अनुमति देने से पहले उचित प्रतिवेदन बनाने चाहिए.

यह दिए निर्देश

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को याचिकाकर्ताओं के पुनर्विचार याचिका पर फैसला चार दिन से एक सप्ताह के भीतर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोर्ट को सूचित किया गया कि 44 विदेशी में से 8, जिन्होंने दलील का विकल्प नहीं चुना था, उन्हें ट्रायल कोर्ट ने छुट्टी दे दी है.

वहीं, जो विदेशी दलील देने के लिए चुने गए थे, उन्हें विदेशी अधिनियम की धारा-14 के तहत अन्य लोगों के साथ वापस जाने की भी छूट दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों को पूरा करने और विदेशी नागरिकों की वापसी पर कोई आपत्ति नहीं होने के बाद दायर पुनरीक्षण याचिका को शीघ्र निपटाने के भी आदेश दिए.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तबलीगी जमात के सदस्यों को लेकर एक निर्देश जारी किया है. इस निर्देश में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जिन तबलीगी जमात के सदस्यों को लॉकडाउन के दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर हिरासत में लिया गया था, उनको देश वापस जाने की अनुमति देने से पहले उचित प्रतिवेदन बनाने चाहिए.

यह दिए निर्देश

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को याचिकाकर्ताओं के पुनर्विचार याचिका पर फैसला चार दिन से एक सप्ताह के भीतर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोर्ट को सूचित किया गया कि 44 विदेशी में से 8, जिन्होंने दलील का विकल्प नहीं चुना था, उन्हें ट्रायल कोर्ट ने छुट्टी दे दी है.

वहीं, जो विदेशी दलील देने के लिए चुने गए थे, उन्हें विदेशी अधिनियम की धारा-14 के तहत अन्य लोगों के साथ वापस जाने की भी छूट दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों को पूरा करने और विदेशी नागरिकों की वापसी पर कोई आपत्ति नहीं होने के बाद दायर पुनरीक्षण याचिका को शीघ्र निपटाने के भी आदेश दिए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.