नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण से ग्रस्त मरीजों के उपचार के लिए वैकल्पिक औषधियों (यूनानी और होम्योपैथिक) की संभावनाएं तलाशने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है.
न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की तीन सदस्यीय पीठ ने डॉ. सी.आर. शिवराम की जनहित याचिका पर बुधवार को विस्तार से सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया.
पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चूंकि कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोई भी औषधि उपलब्ध नहीं है, इसलिए वैकल्पिक यूनानी और होम्योपैथिक दवाओं से इसके इलाज की संभावना तलाशी जानी चाहिए.
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हालांकि पीठ ने कहा, 'कोरोना एक नया वायरस है. हम इसके लिए प्रयोग नही कर सकते. विशेषज्ञों को इसके इलाज की वैक्सीन तैयार करने दीजिए. थोड़ा इंतजार कीजिए.'