नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में लिए गए तबलीगी जमात के सदस्यों को अपनी पूरी जानकारी केंद्र सरकार को देने का कहा है. वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोपी तबलीगी जमात के सदस्य अपने-अपने देश लौटना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
विदेशी जमातियों की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया है. वकीलों ने अदालत के सामने दलील दी कि उनमें से कई ने दलील देने का विकल्प चुना है, फिर भी उन्हें उनके देश जाने की इजाजत नहीं मिली.
अधिवक्ताओं ने अदालत को यह भी बताया कि विदेशियों के पासपोर्ट भी उन्हें अभी तक नहीं लौटाए गए हैं.