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कांग्रेस को झटका, गुजरात में RS की दो सीटों पर अलग-अलग चुनाव - राज्यसभा उप चुनाव

कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कांग्रेस की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें पार्टी ने गुजरात से खाली हुए राज्यसभा के लिए दो सीटों पर एक साथ उपचुनाव की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
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Published : Jun 25, 2019, 1:36 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में राज्यसभा की दो सीटों पर अलग-अलग उपचुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली प्रदेश कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करने से मंगलवार को इंकार कर दिया.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की अवकाश पीठ ने गुजरात कांग्रेस को दोनों सीटों पर उपचुनाव संपन्न होने के बाद 'चुनाव याचिका' दायर करने की छूट दी.

केन्द्रीय मंत्रियों अमित शाह और स्मृति ईरानी के चुन कर लोकसभा आने के कारण दोनों सीटें रिक्त हुई हैं. चुनाव याचिका के माध्यम से संसदीय, विधायी और स्थानीय चुनावों के परिणाम पर सवाल उठाए जा सकते हैं.

पढ़ें: मेहुल चोकसी पर कसा शिकंजा, प्रत्यर्पण का रास्ता साफ

यह याचिका गुजरात में कांग्रेस के विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता परेशभाई धनानी ने दायर की है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में राज्यसभा की दो सीटों पर अलग-अलग उपचुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली प्रदेश कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करने से मंगलवार को इंकार कर दिया.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की अवकाश पीठ ने गुजरात कांग्रेस को दोनों सीटों पर उपचुनाव संपन्न होने के बाद 'चुनाव याचिका' दायर करने की छूट दी.

केन्द्रीय मंत्रियों अमित शाह और स्मृति ईरानी के चुन कर लोकसभा आने के कारण दोनों सीटें रिक्त हुई हैं. चुनाव याचिका के माध्यम से संसदीय, विधायी और स्थानीय चुनावों के परिणाम पर सवाल उठाए जा सकते हैं.

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यह याचिका गुजरात में कांग्रेस के विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता परेशभाई धनानी ने दायर की है.

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