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केरल सोना तस्करी मामला : एनआईए कोर्ट में होगी स्वप्ना सुरेश की पेशी

केरल सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को आज कोच्चि की NIA कोर्ट में पेश किया जाएगा. इससे पहले शनिवार को एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने बेंगलुरु में दोनों को हिरासत में लिया था.

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केरल सोना तस्करी
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Published : Jul 12, 2020, 10:54 AM IST

बेंगलुरु : केरल के तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक राजनयिक के बैग से 14.82 करोड़ रुपये मूल्य के 30 किलोग्राम सोना बरामद किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. संदिग्ध तस्करी के इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है. जांच की प्रक्रिया के दौरान एनआईए इस मामले के मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को आज कोच्चि की विशेष कोर्ट में पेश करेगी.

इससे पहले शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के आधिकारिक सूत्रों ने सोना तस्करी मामले में बताया कि दोनों मुख्य आरोपियों स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया है.

इस मामले में तिरुवंतपुरम से स्वप्ना, सारिथ और संदीप नायर और एर्णाकुलम के फाजिल फरीद का नाम तस्करी मामले में आरोपियों के रूप में है.

इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केरल में एक राजनयिक बैग में 14.82 करोड़ रुपये मूल्य के 30 किलोग्राम सोने की तस्करी में कथित संलिप्तता को लेकर एक अहम महिला संदिग्ध समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभार को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को एनआईए को इस मामले की जांच की इजाजत दी थी. इस मामले में सरिथ, स्वप्ना प्रभा सुरेश और संदीप नैयर तथा एर्नाकुलम के फजिल फारीद के नाम हैं और इसका संबंध पांच जुलाई को त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोच्चि के सीमाशुल्क (रोकथाम) आयुक्त कार्यालय द्वारा 14.82 करोड़ रूपये मूल्य के 30 किलोग्राम सोने की जब्ती से है.

अधिकारी ने बताया कि इसे संयुक्त अरब अमीरात के एक राजनयिक बैग में छिपाकर रखा गया था जिसे वियना संधि के तहत निरीक्षण से छूट प्राप्त था. उन्होंने बताया था कि चूंकि इस मामले के तार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले हैं और प्रांरभिक जांच से खुलासा हुआ है कि सोने की तस्करी से प्राप्त पैसे का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता था.

पढ़ें :- केरल सोना तस्करी मामले की जांच करेगी एनआईए, गृह मंत्रालय ने दी अनुमति

सीमाशुल्क विभाग ने कहा है कि उसे एक तस्कर गिरोह द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास में एक व्यक्ति के नाम का दुरूपयोग करने का संदेह है जिसे राजनयिक छूट प्राप्त है.

बेंगलुरु : केरल के तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक राजनयिक के बैग से 14.82 करोड़ रुपये मूल्य के 30 किलोग्राम सोना बरामद किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. संदिग्ध तस्करी के इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है. जांच की प्रक्रिया के दौरान एनआईए इस मामले के मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को आज कोच्चि की विशेष कोर्ट में पेश करेगी.

इससे पहले शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के आधिकारिक सूत्रों ने सोना तस्करी मामले में बताया कि दोनों मुख्य आरोपियों स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया है.

इस मामले में तिरुवंतपुरम से स्वप्ना, सारिथ और संदीप नायर और एर्णाकुलम के फाजिल फरीद का नाम तस्करी मामले में आरोपियों के रूप में है.

इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केरल में एक राजनयिक बैग में 14.82 करोड़ रुपये मूल्य के 30 किलोग्राम सोने की तस्करी में कथित संलिप्तता को लेकर एक अहम महिला संदिग्ध समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभार को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को एनआईए को इस मामले की जांच की इजाजत दी थी. इस मामले में सरिथ, स्वप्ना प्रभा सुरेश और संदीप नैयर तथा एर्नाकुलम के फजिल फारीद के नाम हैं और इसका संबंध पांच जुलाई को त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोच्चि के सीमाशुल्क (रोकथाम) आयुक्त कार्यालय द्वारा 14.82 करोड़ रूपये मूल्य के 30 किलोग्राम सोने की जब्ती से है.

अधिकारी ने बताया कि इसे संयुक्त अरब अमीरात के एक राजनयिक बैग में छिपाकर रखा गया था जिसे वियना संधि के तहत निरीक्षण से छूट प्राप्त था. उन्होंने बताया था कि चूंकि इस मामले के तार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले हैं और प्रांरभिक जांच से खुलासा हुआ है कि सोने की तस्करी से प्राप्त पैसे का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता था.

पढ़ें :- केरल सोना तस्करी मामले की जांच करेगी एनआईए, गृह मंत्रालय ने दी अनुमति

सीमाशुल्क विभाग ने कहा है कि उसे एक तस्कर गिरोह द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास में एक व्यक्ति के नाम का दुरूपयोग करने का संदेह है जिसे राजनयिक छूट प्राप्त है.

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