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मप्र में 11 मिलावटखोरों पर रासुका की कार्रवाई

मिलाटवखोरी के खिलाफ जारी अभियान के तहत मध्य प्रदेश में चार करोड़ 62 लाख 48 हजार कीमत की मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई है.

मप्र में 11 मिलावटखोरों पर रासुका की कार्रवाई
मप्र में 11 मिलावटखोरों पर रासुका की कार्रवाई
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Published : Dec 21, 2020, 12:18 PM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी है. मिलावटखोरी के प्रकरणों में चार करोड़ 62 लाख 48 हजार कीमत की मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई है. वहीं 60 मिलावटखोरों के विरुद्ध एफआईआर की गई है, जबकि 11 मिलावटखारों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई.

मिलावटखोरी के खिलाफ जारी अभियान को लेकर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग के अधिकारियों से कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही करने में सख्ती बरतें. मिलावट से मुक्ति अभियान में की गई कार्यवाही में 60 मिलावटखोरों के विरुद्ध एफआईआर की गई है, जबकि 11 के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्यवाही की गई है. इसके अलावा 2,380 मिलावटखोरों को सुधार सूचना नोटिस जारी किये गये हैं.

बताया गया है कि इस अभियान के तहत राज्य खाद्य प्रयोगशाला ने 2,197 खाद्य पदार्थों के नमूनों की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 240 नमूने अवमानक, 28 नमूने असुरक्षित किस्म के पाए गए हैं. एडीएम न्यायालय द्वारा 312 प्रकरणों में मिलावटखोरों के विरुद्ध दो करोड़ 22 लाख 35 हजार 500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है.

भोपाल : मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी है. मिलावटखोरी के प्रकरणों में चार करोड़ 62 लाख 48 हजार कीमत की मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई है. वहीं 60 मिलावटखोरों के विरुद्ध एफआईआर की गई है, जबकि 11 मिलावटखारों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई.

मिलावटखोरी के खिलाफ जारी अभियान को लेकर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग के अधिकारियों से कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही करने में सख्ती बरतें. मिलावट से मुक्ति अभियान में की गई कार्यवाही में 60 मिलावटखोरों के विरुद्ध एफआईआर की गई है, जबकि 11 के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्यवाही की गई है. इसके अलावा 2,380 मिलावटखोरों को सुधार सूचना नोटिस जारी किये गये हैं.

बताया गया है कि इस अभियान के तहत राज्य खाद्य प्रयोगशाला ने 2,197 खाद्य पदार्थों के नमूनों की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 240 नमूने अवमानक, 28 नमूने असुरक्षित किस्म के पाए गए हैं. एडीएम न्यायालय द्वारा 312 प्रकरणों में मिलावटखोरों के विरुद्ध दो करोड़ 22 लाख 35 हजार 500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है.

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