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कर्नाटक: हावेरी जिला अदालत ने दी रेप केस के आरोपी को फांसी की सजा - रेप केस के आरोपी को फांसी

रेप केस के आरोपी मंजूनाथ गौड़ा ने लड़की का अपहरण करके उसका रेप किया. बता दें, उसकी पहचान छिपाने के लिए उसने लड़की को आग के हवाले भी कर दिया था.

Rape and murder case verdict in Haveri at Karnataka
रेप केस के आरोपी मंजूनाथ गौड़ा को फांसी की सजा
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Published : Jan 7, 2021, 10:50 PM IST

हावेरी : कर्नाटक के हावेरी जिला अदालत ने रेप केस के आरोपी मंजूनाथ गौड़ा को फांसी देने का फैसला सुनाया है. बता दें, आरोपी मंजूनाथ ने एक नाबालिग लड़की का पहले अपहरण किया और उसके बाद उसका रेप किया.

जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगस्त 2018 में आरोपी मंजूनाथ गौड़ा ने यह अपराध किया था. वहीं, 6 अगस्त 2018 को हावेरी ग्रामीण पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज की गई थी. आरोपी मंजूनाथ गौड़ा ने लड़की का अपहरण करके उसका रेप किया और उसकी हत्या कर दी.

Rape and murder case verdict in Haveri at Karnataka
रेप केस के आरोपी मंजूनाथ गौड़ा को मिली फांसी की सजा

पढ़ें: बॉम्बे हाई कोर्ट ने देवी-देवताओं के नाम पर विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया

हत्या करने के बाद आरोपी मंजूनाथ ने लड़की को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद विभिन्न संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विरोध-प्रदर्शन भी किया था. एक विशेष सरकारी अभियोजक विनायक पाटिल ने सरकार की ओर से अदालत में एक याचिका दायर की थी. वहीं, जिला न्यायाधीश जी राजीवगौड़ा ने यह फैसला सुनाया है.

हावेरी : कर्नाटक के हावेरी जिला अदालत ने रेप केस के आरोपी मंजूनाथ गौड़ा को फांसी देने का फैसला सुनाया है. बता दें, आरोपी मंजूनाथ ने एक नाबालिग लड़की का पहले अपहरण किया और उसके बाद उसका रेप किया.

जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगस्त 2018 में आरोपी मंजूनाथ गौड़ा ने यह अपराध किया था. वहीं, 6 अगस्त 2018 को हावेरी ग्रामीण पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज की गई थी. आरोपी मंजूनाथ गौड़ा ने लड़की का अपहरण करके उसका रेप किया और उसकी हत्या कर दी.

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रेप केस के आरोपी मंजूनाथ गौड़ा को मिली फांसी की सजा

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हत्या करने के बाद आरोपी मंजूनाथ ने लड़की को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद विभिन्न संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विरोध-प्रदर्शन भी किया था. एक विशेष सरकारी अभियोजक विनायक पाटिल ने सरकार की ओर से अदालत में एक याचिका दायर की थी. वहीं, जिला न्यायाधीश जी राजीवगौड़ा ने यह फैसला सुनाया है.

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