नई दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि 31 मार्च, 2021 तक पूरे देश में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना लागू हो जाएगी. एक जनवरी 2020 को 12 राज्य इस योजना से जुड़े थे.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एक जनवरी, 2020 को आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा को जोड़ा गया था.
उन्होंने बताया कि एक मई 2020 को बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन दीव (दादर नगर हवेली) को इस योजना से जोड़ा गया था. वहीं एक जून को ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम इस योजना से जुड़े थे. एक अगस्त को उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर भी जुड़ जाएंगे.
पासवान ने बताया कि 31 मार्च 2021 तक लद्दाख, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, अंडमान एवं निकोबार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मेघालय, आसाम, पुडुचेरी, चंढीगढ़ भी इस 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना से जुड़ जाएंगे. 31 मार्च 2021 तक पूरे देश में यह योजना लागू हो जाएगी.
'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनके पास राशन कार्ड होगा. इस योजना के तहत जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, वे किसी भी राज्य में सरकारी राशन दुकान से अनाज खरीद सकते हैं. एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य होगा.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के 81 करोड़ लाभार्थी जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन की दुकान से दो रुपया प्रति किलो गेहूं, तीन रुपये प्रति किलो चावल व एक रुपये की दर से मोटा अनाज खरीद सकते हैं.
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बता दें 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना का लाभ अगर किसी दूसरे राज्य में जाकर लेना है तो आपको अपना सत्यापन आधार नंबर के जरिए कराना होगा. जन वितरण प्रणाली (PDS) की हर राशन कार्ड की दुकान पर एक इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (E POS) डिवाइस होगी व इससे ही आधार नंबर के जरिए लाभार्थी का वेरिफिकेशन होगा. इस योजना का लाभ राशन कार्ड धारकों व प्रवासी मजदूरों को होगा. किसी भी राज्य से सस्ते में अनाज ले सकते हैं.