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राजीव गांधी हत्याकांड : मद्रास HC ने दोषी रॉबर्ट पायस को दी 30 दिनों की पैरोल

देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक रॉबर्ट पायस को मद्रास हाईकोर्ट ने 30 दिन की परौल दी है. कोर्ट ने रॉबर्ट को उसके बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल प्रदान किया है. पढे़ं पूरा विवरण..

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Published : Nov 21, 2019, 1:53 PM IST

Updated : Nov 21, 2019, 5:14 PM IST

राजीव गांधी (फाइल फोटो)

चेन्नई : देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक रॉबर्ट पायस को मद्रास हाईकोर्ट ने 30 दिन की पैरोल दी है. कोर्ट ने रॉबर्ट को उसके बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल प्रदान किया है.

जज एमएम सुंदरेश और टेका रहमान की खंडपीठ द्वारा यह फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने अपने फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी को 30 दिनों के पैरोल दी है, ताकि वह अपने बेटे की शादी में शरीक हो सके.

रॉबर्ट पायस, राजीव गांधी की हत्या के सात दोषियों में से एक है, जो 1991 से जेल में है. वह अपने बेटे की शादी की तैयारी के लिए पैरोल चाहता था.

पढे़ं : महाराष्ट्र पर मंथन जारी- आज NCP-कांग्रेस की बैठक, शुक्रवार को हो सकता है बड़ा ऐलान

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और टेका रहमान की खंडपीठ ने पैरोल याचिका पर सशर्त सुनवाई की. अदालत ने रॉबर्ट पायस के लिए पैरोल इस शर्त के साथ जारी की कि वह कोट्टिवाकम, चेन्नई में रहना चाहिए.

चेन्नई : देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक रॉबर्ट पायस को मद्रास हाईकोर्ट ने 30 दिन की पैरोल दी है. कोर्ट ने रॉबर्ट को उसके बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल प्रदान किया है.

जज एमएम सुंदरेश और टेका रहमान की खंडपीठ द्वारा यह फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने अपने फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी को 30 दिनों के पैरोल दी है, ताकि वह अपने बेटे की शादी में शरीक हो सके.

रॉबर्ट पायस, राजीव गांधी की हत्या के सात दोषियों में से एक है, जो 1991 से जेल में है. वह अपने बेटे की शादी की तैयारी के लिए पैरोल चाहता था.

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न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और टेका रहमान की खंडपीठ ने पैरोल याचिका पर सशर्त सुनवाई की. अदालत ने रॉबर्ट पायस के लिए पैरोल इस शर्त के साथ जारी की कि वह कोट्टिवाकम, चेन्नई में रहना चाहिए.

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Rajiv Killing convict, Robert payas granted parole



Former PM Rajiv Gandhi killer accused Robert payas granted parole for 30 days by Madras HC.



Robert payas, one the seven convicts in the killing of Rahiv Gandhi has been in prison since 1991, seeks parole for the arrangement for his son's marriage.



The parole petition heard by a division bench of Justice MM Sundresh and Teekaa Raaman granted parole for 30 days. The court issued the parole for Robert payas with the condition that he should stay at kottivakam, chennai.

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Conclusion:
Last Updated : Nov 21, 2019, 5:14 PM IST
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