चेन्नई : देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक रॉबर्ट पायस को मद्रास हाईकोर्ट ने 30 दिन की पैरोल दी है. कोर्ट ने रॉबर्ट को उसके बेटे की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल प्रदान किया है.
जज एमएम सुंदरेश और टेका रहमान की खंडपीठ द्वारा यह फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने अपने फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी को 30 दिनों के पैरोल दी है, ताकि वह अपने बेटे की शादी में शरीक हो सके.
रॉबर्ट पायस, राजीव गांधी की हत्या के सात दोषियों में से एक है, जो 1991 से जेल में है. वह अपने बेटे की शादी की तैयारी के लिए पैरोल चाहता था.
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न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और टेका रहमान की खंडपीठ ने पैरोल याचिका पर सशर्त सुनवाई की. अदालत ने रॉबर्ट पायस के लिए पैरोल इस शर्त के साथ जारी की कि वह कोट्टिवाकम, चेन्नई में रहना चाहिए.