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कर्नाटक : पाक समर्थक नारे लगाने वाले तीन कश्मीरी छात्रों की जमानत याचिका खारिज

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Published : Mar 9, 2020, 5:38 PM IST

Updated : Mar 9, 2020, 6:21 PM IST

कर्नाटक में हुबसी की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाकर वीडियो वायरल करने वाले तीन कश्मीरी छात्रों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने वाले तीन कश्मीरी छात्रों की जमानत याचिका खारिज

बेंगलुरु : हुबली की एक अदालत ने सोमवार को तीन कश्मीरी छात्रों की जमानत याचिका खारिज कर दी. इन छात्रों ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाकर एक वायरल वीडियो बनाया था, जिसके चलते उन पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था.

गौरतलब है कि गत 16 फरवरी को कर्नाटक के हुबली में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन कश्मीरी छात्रों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. यह मामला कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने पर दर्ज किया गया था.

हुबली के पुलिस आयुक्त रामास्वामी दिलीप ने संदिग्धों से पूछताछ किए जाने को लेकर जानकारी दी थी. तीनों की पहचान अमीर, बासित व तालिब के रूप में हुई थी. ये कश्मीर के शोपियां जिले के रहने वाले हैं.

पढ़ें : JNU केस: देशद्रोह मामले में जांच अधिकारी को किया गया तलब

इन पर केएलईएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शिकायत पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाकर सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने को लेकर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 की तहत मामला दर्ज की किया गया. यह धारा राज्य के खिलाफ अपराधों से जुड़ी है.

संस्थान के प्राचार्य बसवराज अनामी ने पुलिस से शिकायत की कि प्रथम वर्ष के छात्रों को केंद्र सरकार के कोटे के तहत प्रवेश मिला है.

दिलीप ने शिकायत के हवाले से कहा था, 'यह घटना तब हुई, जब कॉलेज में पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था. वे इस कार्यक्रम में शामिल होने के बजाय हॉस्टल में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाते हुए वीडियो बना रहे थे.'

यह भी पढ़ें : देशद्रोह कानून के कथित दुरुपयोग संबंधी याचिका खारिज

प्राचार्य को इस घटना की जानकारी वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पता चली थी.

दिलीप ने बताया, 'प्राचार्य द्वारा वीडियो को देखे जाने व उनके कार्य को लेकर सवाल करने के बाद कॉलेज ने तीनों छात्रों को लंबित जांच तक इंस्टीट्यूट से निलंबित कर दिया है.'

पाकिस्तान समर्थक और भारत विरोधी नारे लगाने के लिए छात्रों की निंदा करते हुए राज्य के उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा था कि सरकार किसी के द्वारा इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी.

बेंगलुरु : हुबली की एक अदालत ने सोमवार को तीन कश्मीरी छात्रों की जमानत याचिका खारिज कर दी. इन छात्रों ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाकर एक वायरल वीडियो बनाया था, जिसके चलते उन पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था.

गौरतलब है कि गत 16 फरवरी को कर्नाटक के हुबली में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन कश्मीरी छात्रों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. यह मामला कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने पर दर्ज किया गया था.

हुबली के पुलिस आयुक्त रामास्वामी दिलीप ने संदिग्धों से पूछताछ किए जाने को लेकर जानकारी दी थी. तीनों की पहचान अमीर, बासित व तालिब के रूप में हुई थी. ये कश्मीर के शोपियां जिले के रहने वाले हैं.

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इन पर केएलईएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शिकायत पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाकर सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने को लेकर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 की तहत मामला दर्ज की किया गया. यह धारा राज्य के खिलाफ अपराधों से जुड़ी है.

संस्थान के प्राचार्य बसवराज अनामी ने पुलिस से शिकायत की कि प्रथम वर्ष के छात्रों को केंद्र सरकार के कोटे के तहत प्रवेश मिला है.

दिलीप ने शिकायत के हवाले से कहा था, 'यह घटना तब हुई, जब कॉलेज में पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था. वे इस कार्यक्रम में शामिल होने के बजाय हॉस्टल में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाते हुए वीडियो बना रहे थे.'

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प्राचार्य को इस घटना की जानकारी वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पता चली थी.

दिलीप ने बताया, 'प्राचार्य द्वारा वीडियो को देखे जाने व उनके कार्य को लेकर सवाल करने के बाद कॉलेज ने तीनों छात्रों को लंबित जांच तक इंस्टीट्यूट से निलंबित कर दिया है.'

पाकिस्तान समर्थक और भारत विरोधी नारे लगाने के लिए छात्रों की निंदा करते हुए राज्य के उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा था कि सरकार किसी के द्वारा इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी.

Last Updated : Mar 9, 2020, 6:21 PM IST
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