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एलगार परिषद मामला : अभियोजन औक बचाव पक्ष ने वक्त मांगा, छह फरवरी को अगली सुनवाई

एलगार परिषद से जुड़े मुकदमे को मुंबई स्थित विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित करने के राष्ट्रीय जांच एजेंसी के आवेदन पर जवाब देने के लिए सोमवार को अभियोजन और बचाव पक्ष, दोनों ने महाराष्ट्र की अदालत से वक्त मांगा.

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एलगार परिषद मामला
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Published : Feb 4, 2020, 2:58 PM IST

Updated : Feb 29, 2020, 3:40 AM IST

पुणे : एलगार परिषद से जुड़े मुकदमे में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. आर. नवांदर ने मामले की सुनवाई के लिए छह फरवरी की तारीख तय की है.

विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार ने कहा कि एनआईए के आवेदन के संबंध में उन्हें अदालत से नोटिस प्राप्त हो गया है, लेकिन उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए क्योंकि जांच मशीनरी की ओर से अभी तक कोई निर्देश नहीं मिले हैं.

उन्होंने कहा, 'मुझे जांच मशीनरी की ओर से अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है. मुझे एनआईए के आवेदन का जवाब देने के लिए और वक्त चाहिए क्योंकि (पुणे पुलिस की) जांच टीम ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के मुंबई स्थित कार्यालय को एक पत्र लिखा है.'

आरोपी की ओर से पेश हुए वकीलों ने भी जवाब देने के लिए वक्त मांगते हुए कहा कि उन्हें अभी तक एनआईए की ओर से दिए गए आवेदन पर नोटिस नहीं मिला है.

आरोपी की ओर से पेश वकीलों में से एक गौरव जाचक ने कहा, 'आवेदन के संबंध में हमें अभी तक नोटिस नहीं मिला है. एनआईए के आवेदन के संबंध में हमें जो भी सूचना मिली है, वह मीडिया से मिली है.'

न्यायाधीश ने जब जेल में बंद आरोपियों से पूछा कि क्या उन्हें नोटिस मिला है, उन्होंने 'ना' में जवाब दिया.

एनआईए ने पिछले सप्ताह पुणे की अदालत में आवेदन देकर एलगार परिषद मामले की सुनवाई मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी.

केन्द्र ने पिछले ही महीने एलगार परिषद मामले की सुनवाई पुणे पुलिस से लेकर एनआईए को सौंपी है. हालांकि इस फैसले का शिवसेना नीत राज्य सरकार ने कड़ा विरोध किया था.

पुणे पुलिस ने पिछले सप्ताह एनआईए से कहा कि वह मामले का रिकॉर्ड/दस्तावेज पुलिस प्रमुख से आदेश मिलने के बाद ही जांच एजेंसी को सौंपेगी.

पुणे : एलगार परिषद से जुड़े मुकदमे में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. आर. नवांदर ने मामले की सुनवाई के लिए छह फरवरी की तारीख तय की है.

विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार ने कहा कि एनआईए के आवेदन के संबंध में उन्हें अदालत से नोटिस प्राप्त हो गया है, लेकिन उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए क्योंकि जांच मशीनरी की ओर से अभी तक कोई निर्देश नहीं मिले हैं.

उन्होंने कहा, 'मुझे जांच मशीनरी की ओर से अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है. मुझे एनआईए के आवेदन का जवाब देने के लिए और वक्त चाहिए क्योंकि (पुणे पुलिस की) जांच टीम ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के मुंबई स्थित कार्यालय को एक पत्र लिखा है.'

आरोपी की ओर से पेश हुए वकीलों ने भी जवाब देने के लिए वक्त मांगते हुए कहा कि उन्हें अभी तक एनआईए की ओर से दिए गए आवेदन पर नोटिस नहीं मिला है.

आरोपी की ओर से पेश वकीलों में से एक गौरव जाचक ने कहा, 'आवेदन के संबंध में हमें अभी तक नोटिस नहीं मिला है. एनआईए के आवेदन के संबंध में हमें जो भी सूचना मिली है, वह मीडिया से मिली है.'

न्यायाधीश ने जब जेल में बंद आरोपियों से पूछा कि क्या उन्हें नोटिस मिला है, उन्होंने 'ना' में जवाब दिया.

एनआईए ने पिछले सप्ताह पुणे की अदालत में आवेदन देकर एलगार परिषद मामले की सुनवाई मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी.

केन्द्र ने पिछले ही महीने एलगार परिषद मामले की सुनवाई पुणे पुलिस से लेकर एनआईए को सौंपी है. हालांकि इस फैसले का शिवसेना नीत राज्य सरकार ने कड़ा विरोध किया था.

पुणे पुलिस ने पिछले सप्ताह एनआईए से कहा कि वह मामले का रिकॉर्ड/दस्तावेज पुलिस प्रमुख से आदेश मिलने के बाद ही जांच एजेंसी को सौंपेगी.

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एलगार परिषद मामला : अभियोजन, बचाव पक्ष ने एनआईए की याचिका पर जवाब के लिए वक्त मांगा



पुणे, तीन फरवरी (भाषा) एलगार परिषद से जुड़े मुकदमे को मुंबई स्थित विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित करने के राष्ट्रीय जांच एजेंसी के आवेदन पर जवाब देने के लिए सोमवार को अभियोजन और बचाव पक्ष, दोनों ने महाराष्ट्र की अदालत से वक्त मांगा.



दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. आर. नवांदर ने मामले की सुनवाई के लिए छह फरवरी की तारीख तय की है.



विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार ने कहा कि एनआईए के आवेदन के संबंध में उन्हें अदालत से नोटिस प्राप्त हो गया है लेकिन उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए क्योंकि जांच मशीनरी की ओर से अभी तक कोई निर्देश नहीं मिले हैं.



उन्होंने कहा, 'मुझे जांच मशीनरी की ओर से अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है. मुझे एनआईए के आवेदन का जवाब देने के लिए और वक्त चाहिए क्योंकि (पुणे पुलिस की) जांच टीम ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के मुंबई स्थित कार्यालय को एक पत्र लिखा है.'



आरोपी की ओर से पेश हुए वकीलों ने भी जवाब देने के लिए वक्त मांगते हुए कहा कि उन्हें अभी तक एनआईए की ओर से दिए गए आवेदन पर नोटिस नहीं मिला है.



आरोपी की ओर से पेश वकीलों में से एक गौरव जाचक ने कहा, 'आवेदन के संबंध में हमें अभी तक नोटिस नहीं मिला है. एनआईए के आवेदन के संबंध में हमें जो भी सूचना मिली है, वह मीडिया से मिली है.'



न्यायाधीश ने जब जेल में बंद आरोपियों से पूछा कि क्या उन्हें नोटिस मिला है, उन्होंने 'ना' में जवाब दिया.



एनआईए ने पिछले सप्ताह पुणे की अदालत में आवेदन देकर एलगार परिषद मामले की सुनवाई मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी.



केन्द्र ने पिछले ही महीने एलगार परिषद मामले की सुनवाई पुणे पुलिस से लेकर एनआईए को सौंपी है. हालांकि इस फैसले का शिवसेना नीत राज्य सरकार ने कड़ा विरोध किया था.



पुणे पुलिस ने पिछले सप्ताह एनआईए से कहा कि वह मामले का रिकॉर्ड/दस्तावेज पुलिस प्रमुख से आदेश मिलने के बाद ही जांच एजेंसी को सौंपेगी.


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Last Updated : Feb 29, 2020, 3:40 AM IST
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