इम्फाल : मणिपुर सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ लगातार जारी प्रदर्शनों के मद्देनजर इम्फाल पश्चिम जिले में दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
जिला मजिस्ट्रेट नाओरेम प्रवीण के कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार इम्फाल पश्चिम में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शनिवार शाम साढ़े पांच बजे से निषेधाज्ञा लागू की गई. आदेश में कहा गया है कि पांच या अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित है.
आदेश में कहा गया है कि लाठियां, पत्थर या बिना लाइसेंस के कोई हथियार या आक्रामक गतिविधियों में इस्तेमाल की जा सकने वाली किसी सामग्री को रखने की अनुमति नहीं होगी.
पढ़ें-CAA सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सभी भारतीयों के लिए चिंता का विषय : ओवैसी
इसमें कहा गया है, 'कुछ असामाजिक तत्वों की गैर कानूनी गतिविधियों के कारण पूरे जिले में मानव जीवन एवं सम्पत्तियों और सार्वजनिक शांति को खतरा होने की आशंका है.'
अधिकारी ने बताया कि संशोधित नागरिक कानून के खिलाफ इम्फाल पश्चिम जिले में प्रदर्शनों, रैलियों और धरनों के बाद निषेधाज्ञा लागू की गई है.