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CAA विरोध : इम्फाल पश्चिम में दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू

पूर्वोत्तर के मणिपुर में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन की वजह से इम्फाल पश्चिम जिले में दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. बता दें कि संशोधित नागरिकता कानून पारित होने के बाद से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी हैं. कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हो गए, जिसके कारण कई प्रदर्शनकारियों की जान चली गई. पढ़ें पूरी खबर

PROHIBITORY ORDER IN IMPHAL
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Published : Dec 22, 2019, 6:06 PM IST

इम्फाल : मणिपुर सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ लगातार जारी प्रदर्शनों के मद्देनजर इम्फाल पश्चिम जिले में दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

जिला मजिस्ट्रेट नाओरेम प्रवीण के कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार इम्फाल पश्चिम में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शनिवार शाम साढ़े पांच बजे से निषेधाज्ञा लागू की गई. आदेश में कहा गया है कि पांच या अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित है.

आदेश में कहा गया है कि लाठियां, पत्थर या बिना लाइसेंस के कोई हथियार या आक्रामक गतिविधियों में इस्तेमाल की जा सकने वाली किसी सामग्री को रखने की अनुमति नहीं होगी.

पढ़ें-CAA सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सभी भारतीयों के लिए चिंता का विषय : ओवैसी

इसमें कहा गया है, 'कुछ असामाजिक तत्वों की गैर कानूनी गतिविधियों के कारण पूरे जिले में मानव जीवन एवं सम्पत्तियों और सार्वजनिक शांति को खतरा होने की आशंका है.'

अधिकारी ने बताया कि संशोधित नागरिक कानून के खिलाफ इम्फाल पश्चिम जिले में प्रदर्शनों, रैलियों और धरनों के बाद निषेधाज्ञा लागू की गई है.

इम्फाल : मणिपुर सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ लगातार जारी प्रदर्शनों के मद्देनजर इम्फाल पश्चिम जिले में दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

जिला मजिस्ट्रेट नाओरेम प्रवीण के कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार इम्फाल पश्चिम में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शनिवार शाम साढ़े पांच बजे से निषेधाज्ञा लागू की गई. आदेश में कहा गया है कि पांच या अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित है.

आदेश में कहा गया है कि लाठियां, पत्थर या बिना लाइसेंस के कोई हथियार या आक्रामक गतिविधियों में इस्तेमाल की जा सकने वाली किसी सामग्री को रखने की अनुमति नहीं होगी.

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इसमें कहा गया है, 'कुछ असामाजिक तत्वों की गैर कानूनी गतिविधियों के कारण पूरे जिले में मानव जीवन एवं सम्पत्तियों और सार्वजनिक शांति को खतरा होने की आशंका है.'

अधिकारी ने बताया कि संशोधित नागरिक कानून के खिलाफ इम्फाल पश्चिम जिले में प्रदर्शनों, रैलियों और धरनों के बाद निषेधाज्ञा लागू की गई है.

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PRI GEN NAT
.IMPHAL CAL3
MN-PROHIBITORY ORDER
Prohibitory order imposed for two months on Imphal West
district in Manipur
         Imphal, Dec 22 (PTI) The Manipur government has
imposed a prohibitory order on Imphal West district for two
months in view of the continued protests against the new
citizenship law, an official said on Sunday.
         The prohibitory order under Section 144 CrPC was
clamped on Imphal West on Saturday from 5.30 pm, said a
statement issued by the office of District Magistrate Naorem
Praveen.
         "Assembly of five or more persons which is likely to
turn unlawful is prohibited," it said.
         The order also stated that "carrying of sticks,
stones, firearms without a valid licence, weapons or objects
of any description" which can be used for offensive activities
is not allowed.
         "There is likelihood of serious breach of peace and
disturbance to public tranquility and grave danger to human
lives and properties in the entire district on account of
unlawful activities of some anti-social elements," the order
said.
         The prohibitory order was issued after the Imphal West
district witnessed a series of protests, rallies and sit-ins
against the Citizenship (Amendment) Act, the official said.
         Amid growing concerns over the outcome of Naga peace
talks, civil societies in the district also held protests,
seeking assurances from the Centre that the solution to the
vexed political issue would not be affecting Manipur's
territorial integrity.
         Manipur has a sizeable Naga population. PTI COR
BDC
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