नई दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को अपनी उन पूर्व अधिसूचनाओं को रद कर दिया, जिसमें सुरक्षा कारणों से असम, नगालैंड, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश में परिसीमन को टाल दिया गया था. सरकार ने कहा कि इस प्रक्रिया को अब क्रियान्वित किया जा सकता है क्योंकि पूर्व की परिस्थितियां अब समाप्त हो गई हैं.
यह आदेश कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने जारी किया है. इसमें कहा गया, 'ऐसा प्रतीत होता है कि असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं नगालैंड में परिसीमन प्रक्रिया को रद करने की परिस्थितियां अब नहीं रह गयी हैं तथा परिसीमन अधिनियम 2002 की परिकल्पना के तहत चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन को अब क्रियान्वित किया जा सकता है.'
इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि परिसीमन प्रक्रिया को टालने वाली परिस्थितियां अब खत्म हो गई हैं. राष्ट्रपति '8 फरवरी 2008 की तारीख की अधिसूचना का निरसन करते हुए प्रसन्न हैं.'
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आदेश में ध्यान दिलाया गया है कि परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत एक परिसीमन आयोग बनाया गया था. इसका मकसद 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर लोक सभा एवं राज्य विधानसभा चुनाव के मकसद से प्रत्येक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश में स्थानीय चुनाव क्षेत्रों का समायोजन करना था.