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कोरोना वायरस का टीका नहीं बनने तक बच्चों को स्कूल जाने से छूट देने की मांग - बच्चों को स्कूल जाने से छूट

कोरोना वायरस महामारी में बच्चों को स्कूल जाने से छूट देने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है. जिसमें कहा गया है कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक 12 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल जाने से छूट दी जानी चाहिए. पढ़ें पूरी खबर...

pil in calcutta high court
कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
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Published : Jun 12, 2020, 8:32 AM IST

Updated : Jun 12, 2020, 9:39 AM IST

कोलकाता : कोरोना वायरस महामारी में बच्चों को स्कूल जाने से छूट देने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है. जिसमें कहा गया है कि जब तक कोरोना वायरस का इलाज नहीं मिल जाता है या वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक 12 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल जाने से छूट दी जानी चाहिए.

लोगों को इस बात की चिंता है कि लॉकडाउन हटने के बाद स्कूल दोबारा खुल सकते हैं. इसलिए वकील प्रियंका टिब्रेवाल ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाए. उनका तर्क है कि 12 वर्ष तक के बच्चों को आमतौर पर टीका लगाने की आवश्यकता होती है.

पढ़ें- हृदय रोगों से पीड़ित और स्ट्रोक झेल चुके मरीजों को अधिक है कोरोना का जोखिम

मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को मामले में उपस्थित रहने का निर्देश दिया. इस याचिका पर अगले सप्ताह तक सुनवाई हो सकती है.

कोलकाता : कोरोना वायरस महामारी में बच्चों को स्कूल जाने से छूट देने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है. जिसमें कहा गया है कि जब तक कोरोना वायरस का इलाज नहीं मिल जाता है या वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक 12 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल जाने से छूट दी जानी चाहिए.

लोगों को इस बात की चिंता है कि लॉकडाउन हटने के बाद स्कूल दोबारा खुल सकते हैं. इसलिए वकील प्रियंका टिब्रेवाल ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाए. उनका तर्क है कि 12 वर्ष तक के बच्चों को आमतौर पर टीका लगाने की आवश्यकता होती है.

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मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को मामले में उपस्थित रहने का निर्देश दिया. इस याचिका पर अगले सप्ताह तक सुनवाई हो सकती है.

Last Updated : Jun 12, 2020, 9:39 AM IST
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