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कुलभूषण जाधव को दी जाएगी कॉन्सुलर एक्सेस : पाक विदेश मंत्रालय

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Published : Jul 19, 2019, 7:47 AM IST

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रोक लगा दी. इसके साथ ही आईसीजे ने जाधव को राजनयिक पहुंच देने का फैसला सुनाया था. पाकिस्तान अब जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देगा. पढ़ें पूरी खबर...

अपने परिवार से मुलाकात के दौरान कुलभूषण जाधव

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने देर रात जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान अपने देश के कानून के अनुसार भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराएगा और इसके लिए कार्यप्रणाली पर काम हो रहा है.

मंत्रालय ने साथ ही कहा कि जाधव को राजनयिक संबंधों पर विएना संधि के तहत उनके अधिकारों से अवगत करा दिया गया है.

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'आईसीजे के फैसले के आधार पर कमांडर कुलभूषण जाधव को राजनयिक संबंधों पर विएना संधि के अनुच्छेद 36 के पैराग्राफ 1(बी) के तहत उनके अधिकारों के बारे में सूचित कर दिया गया है.'

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पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का बयान

उसने कहा, 'एक जिम्मेदार देश होने के नाते पाकिस्तान कमांडर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान कानूनों के अनुसार राजनयिक पहुंच मुहैया कराएगा, जिसके लिए कार्य प्रणालियों पर काम किया जा रहा है.'

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने पाकिस्तान को जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करने और राजनयिक पहुंच प्रदान करने का बुधवार को आदेश दिया था. इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है.

पढ़ें-पाक में हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर भारत: 'हमने ऐसे ड्रामे 8 बार देख लिये'

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी. इस पर भारत में काफी गुस्सा देखने को मिला था.

अदालत के अध्यक्ष अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अगुवाई वाली 16 सदस्यीय पीठ ने एक के मुकाबले 15 मतों से कुलभूषण सुधीर जाधव को दोषी ठहराये जाने और उन्हें सुनाई गयी सजा की 'प्रभावी समीक्षा करने और उस पर पुनर्विचार करने' का आदेश दिया.

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने देर रात जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान अपने देश के कानून के अनुसार भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराएगा और इसके लिए कार्यप्रणाली पर काम हो रहा है.

मंत्रालय ने साथ ही कहा कि जाधव को राजनयिक संबंधों पर विएना संधि के तहत उनके अधिकारों से अवगत करा दिया गया है.

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'आईसीजे के फैसले के आधार पर कमांडर कुलभूषण जाधव को राजनयिक संबंधों पर विएना संधि के अनुच्छेद 36 के पैराग्राफ 1(बी) के तहत उनके अधिकारों के बारे में सूचित कर दिया गया है.'

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पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का बयान

उसने कहा, 'एक जिम्मेदार देश होने के नाते पाकिस्तान कमांडर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान कानूनों के अनुसार राजनयिक पहुंच मुहैया कराएगा, जिसके लिए कार्य प्रणालियों पर काम किया जा रहा है.'

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने पाकिस्तान को जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करने और राजनयिक पहुंच प्रदान करने का बुधवार को आदेश दिया था. इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है.

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भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी. इस पर भारत में काफी गुस्सा देखने को मिला था.

अदालत के अध्यक्ष अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अगुवाई वाली 16 सदस्यीय पीठ ने एक के मुकाबले 15 मतों से कुलभूषण सुधीर जाधव को दोषी ठहराये जाने और उन्हें सुनाई गयी सजा की 'प्रभावी समीक्षा करने और उस पर पुनर्विचार करने' का आदेश दिया.

ZCZC
URG GEN INT
.ISLAMABAD FGN48
PAK-JADHAV
Pak to grant consular access to Kulbushan Jadhav: Foreign Ministry
         Islamabad, Jul 18 (PTI) Pakistan will grant consular access to Indian national Kulbushan Jadhav according to the Pakistani laws for which the modalities are being worked out, the Foreign Ministry said in a late night statement.
          The ministry also said that Jadhav had been informed of his rights under the Vienna Convention on consular relations.
          "Pursuant to the decision of the ICJ, Commander Kulbushan Jadhav has been informed of his rights under Article 36, Paragraph 1(b) of the Vienna Convention on Consular Relations," the Foreign Ministry said.
          "As a responsible state, Pakistan will grant consular access to Commander Kulbushan Jadhav according to Pakistani laws, for which modalities are being worked out," it said.
          Jadhav, 49, a retired Indian Navy officer, was sentenced to death by a Pakistani military court on charges of "espionage and terrorism" in April 2017 following which India had moved the International Court of Justice, seeking a stay on his death sentence and further remedies.
          A 16-member bench headed by President of the Court, Judge Abdulqawi Ahmed Yusuf, by 15-1 votes ordered Pakistan on Wednesday to undertake an "effective review and reconsideration" of the conviction and sentence of Jadhav and also to grant consular access to India without further delay.
          In its 42-page order, the court while rejecting Pakistan's objection to admissibility of the Indian application in the case, held that "a continued stay of execution constitutes an indispensable condition for the effective review" of the sentence of Jadhav.
          The bench, however, rejected some remedies sought by India, including annulment of the military court's decision convicting Jadhav, his release and safe passage to India. PTI PYK MRJ
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07190029
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