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अल्पसंख्यकों की पहचान करने को लेकर दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस

अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. इस याचिका में राज्यवार अल्पसंख्यकों की पहचान करने की मांग की गई है.

supreme court
सुप्रीम कोर्ट
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Published : Aug 28, 2020, 1:48 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा.

इसमें कहा गया कि हिंदू 10 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं.

न्यायमूर्ति एस के पॉल की अध्यक्षता वाली पीठ ने गृह मंत्रालय, न्याय एवं विधि मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय को नोटिस जारी किया.

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि हिंदू 10 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं लेकिन उन्हें अब तक अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया गया है.

पढ़ें :- बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने याचिका, कोर्ट का सुनवाई से इनकार

भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान कानून के लिए राष्ट्रीय आयोग कानून 2004 की धारा 2 (एफ) की वैधता को भी चुनौती दी गई है.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा.

इसमें कहा गया कि हिंदू 10 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं.

न्यायमूर्ति एस के पॉल की अध्यक्षता वाली पीठ ने गृह मंत्रालय, न्याय एवं विधि मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय को नोटिस जारी किया.

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि हिंदू 10 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं लेकिन उन्हें अब तक अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया गया है.

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भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान कानून के लिए राष्ट्रीय आयोग कानून 2004 की धारा 2 (एफ) की वैधता को भी चुनौती दी गई है.

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