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बुलेट ट्रेन भूमि अधिग्रहण- केंद्र और गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस

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Published : Jan 17, 2020, 7:18 PM IST

मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन रेल परियोजना को लेकर किये जा रहे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्ययालय ने गुजरात और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सरकारों से अपना पक्ष रखने की बात कही है.

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने आज मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन रेल परियोजना को लेकर केंद्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को यह नोटिस बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर किये जा रहे भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया है.

पढ़ें- इसरो के उपग्रह GSAT-30 का प्रक्षेपण 17 जनवरी को

यह याचिका उन्हीं किसानों ने दायर की है, जिन्होंने मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली 508 किलोमीटर लंबी भारत की पहली बुलेट ट्रेन लाईन के लिए भूमि अधिग्रहण को रोकने की मांग की थी.

अदालत ने गुजरात सरकार और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नोटिस जारी किया और इस मुद्दे पर उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है.

मामले पर अगली सुनवाई 20 मार्च को होनी है.

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने आज मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन रेल परियोजना को लेकर केंद्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को यह नोटिस बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर किये जा रहे भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया है.

पढ़ें- इसरो के उपग्रह GSAT-30 का प्रक्षेपण 17 जनवरी को

यह याचिका उन्हीं किसानों ने दायर की है, जिन्होंने मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली 508 किलोमीटर लंबी भारत की पहली बुलेट ट्रेन लाईन के लिए भूमि अधिग्रहण को रोकने की मांग की थी.

अदालत ने गुजरात सरकार और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नोटिस जारी किया और इस मुद्दे पर उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है.

मामले पर अगली सुनवाई 20 मार्च को होनी है.

Intro:The Supreme Court bench comprising of Justice Deepak Gupta and Justice Aniruddha Bose today issued notice the central government and the Gujrat state government on a petition challenging the land acquisition in Bullet Train rail project between Mumbai and Ahemdabad.


Body:The petition has been filed by the farmers who seeked to halt the land acquisition for India's first Bullet Train stretching 508 km connecting Mumbai and Ahemdabad.

The court issued notice to the Gujrat government and National High Speed Rail Corporation Ltd seeking their stand on the issue.


Conclusion:The next hearing will take place on 20th March.
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