श्रीनगर : एनआईए कोर्ट ने लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप हमले के चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. इन चार आरोपियों में फैयाज अहमद मांगरे, निसार अहमद तांत्रे, सैयद हिलाल अंद्राबी और इरशाद अहमद रेशी शामिल हैं. विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश सुनील गुप्ता ने यह फैसला सुनाया.
एनआईए के अनुसार पुलवामा जिले के लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने के लिए जैश-ए-मोहम्मद (जेआईएम) ने एक बड़ी साजिश रची थी. इसके लिए जैश ने जम्मू-कश्मीर में स्थित अपने सक्रिय सदस्यों का भी इस्तेमाल किया था.
एनआईए ने कहा कि साजिश के हिस्से के रूप में, तीन आरोपी फरदीन, मंज़ूर बाबा और शकूर ने हथियारों, गोला-बारूद, यूबीजीएल, विस्फोटक और अन्य सामग्री से लैस होकर लेथपोरा के सीआरपीएफ कैंप में 30-31 दिसंबर 2017 की रात को प्रवेश किया. इसके बाद आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया. एनआईए ने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की.
एनआईए ने कहा कि यह मुठभेड़ एक जनवरी, 2018 तक जारी रहा. इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने फरदीन, मंज़ूर बाबा और शकूर को मार गिराया.
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इसके अलावा मुठभेड़ में सीआरपीएफ के पांच जवान शहीद हो गए थे. वहीं तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. सुरक्षाबलों ने मारे गए आतंकवादियों से बड़ी संख्या में हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और दस्तावेजों सहित अन्य सामाग्री बरामद किए गए थे.