लखनऊ : उत्तर प्रदेश के हाथरस केस मामले में जहां राजनीति गरमा गई है, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) भी मामले का संज्ञान लिया है. एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने कहा है कि जिन लोगों ने भी पीड़िता का नाम या फोटो यूज किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अभी मामला सीबीआई के पास है. गैंगरेप की पुष्टि होने के साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे.
बता दें कि भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अगर कोई भी व्यक्ति रेप पीड़िता या उसके संदिग्ध होने पर अगर उसकी पहचान उजागर करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. आईपीसी की धारा 228A में कहा गया है कि ऐसे मामले में जो कोई भी पीड़िता का नाम या फोटो प्रकाशित करता है तो उसके खिलाफ धारा 376, 376A, 376B, 376C, 376D या 376E के तहत दो साल की कैद और जुर्माना हो सकता है. जानकारी के अनुसार, हाथरस मामले में धारा 302 (हत्या), 376 डी (बलात्कार) और एससी/एसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
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बताया जाता है कि बीजेपी के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने पीड़ित परिजनों का एक वीडियो ट्वीट कर साझा किया था. इसकी जानकारी जब एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा को हुई तो उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया. इसके बाद ईटीवी से बातचीत में रेखा शर्मा ने कहा, 'हम उन सभी के खिलाफ एक्शन लेंगे, जिन्होंने पीड़िता का नाम या फोटो यूज किया है. चाहे वह अमित मालवीय हों, अभिनेत्री स्वरा भास्कर हों या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह. अभी मामला सीबीआई के पास है, जो यह पता करेगी कि रेप हुआ भी था या नहीं. मामला कन्फर्म होने के साथ ही हम एक्शन लेंगे.'
बता दें कि बीते 14 सितंबर को हाथरस में 19 वर्षीय युवती के साथ मारपीट कर बलात्कार का मामला सामने आया था. गंभीर रूप से घायल पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान 29 सितंबर को मौत हो गई थी. इसके बाद इस घटना को लेकर पूरे देश में लोगों का आक्रोश शुरू हो गया. पुलिस के अनुसार, अभी गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है.