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कलकत्ता हाईकोर्ट ने की ईटीवी भारत के पत्रकार की सराहना, पुलिस पर की कड़ी टिप्पणी

प. बंगाल के बीरभूम जिले में ईटीवी भारत के एक पत्रकार के खिलाफ तीन मामले दर्ज कराए गए. इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि मामला दर्ज कर पत्रकार की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है. पत्रकार ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

Case filed against etv bharat
ईटीवी भारत के खिलाफ मामला दर्ज
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Published : Aug 4, 2020, 10:47 AM IST

Updated : Aug 4, 2020, 6:03 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में ईटीवी भारत के रिपोर्टर के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए थे. जिसपर संवाददाता अभिषेक दत्ता रॉय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई. इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि संवाददाता की आवाज को दबाने के लिए मामला दर्ज कराया गया है.

ईटीवी भारत की ओर से अधिवक्ता जयंत नारायण चट्टोपाध्याय और नजीर अहमद ने सुनवाई में हिस्सा लिया था.

हाई कोर्ट ने कहा कि हमने याचिकाकर्ता और अभियोजक प्रभारी के वकील को भी सुना है. किसी भी समाचार को प्रकाशित करना एक प्रेस रिपोर्टर का मौलिक अधिकार है, जो छीना नहीं जा सकता है. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस द्वारा वाहनों से रिश्वत लेने की घटनाओं पर अक्सर ध्यान दिया जाता है और रिपोर्ट की जाती है. हमें लगता है कि इस मामले में रिपोर्टर की आवाज को दबाने और दबाने के लिए आदेश दिया गया है.

याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई. हमने इस मामले में विचार किया, जिसमें यह प्रतीत होता है कि पुलिस ने रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, जो कि प्रथम दृष्टया अपने स्वयं के कर्मियों द्वारा किए गए अपराधों का खुलासा करती है.

कोर्ट ने कि कहा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को ईटीवी रिपोर्टर के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के बारे में जांच शुरू करने और पुलिस कर्मियों द्वारा पैसे के संग्रह के बारे में जांच करने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिसकी घटना रिपोर्टर द्वारा प्रकाशित की गई है और अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें. ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हम याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने के इच्छुक हैं.

बता दें कि इसी वर्ष जून में शेख शफीकुल नाम के एक व्यक्ति की बोलपुर बाइपास पर पुलिस वैन से दुर्घटना हो गई थी. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि एक पुलिस वाला रेत ट्रकों से पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए वाहन लापरवाही से चल रहा था. स्थानीय लोगों ने उससे शिकायत की और उसे अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन वहशफीउल को अस्पताल नहीं ले गया और कार लेकर भाग गया.

उसके बाद स्थानीय लोगों ने उन रेत के ट्रकों को रोक दिया. बोलपुर पुलिस कुछ घंटे बाद वहां पहुंची. उसके बाद, रिपोर्टर ने इस मामले पर पुलिस की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की. इस पर बोलपुर पुलिस एसडीपीओ ने कहा कि उनके पास कोई फोन नहीं आया.

इसके बाद ईटीवी संवाददाता अभिषेक दत्ता रॉय के खिलाफ 2 जून को बोलपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई.

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में ईटीवी भारत के रिपोर्टर के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए थे. जिसपर संवाददाता अभिषेक दत्ता रॉय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई. इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि संवाददाता की आवाज को दबाने के लिए मामला दर्ज कराया गया है.

ईटीवी भारत की ओर से अधिवक्ता जयंत नारायण चट्टोपाध्याय और नजीर अहमद ने सुनवाई में हिस्सा लिया था.

हाई कोर्ट ने कहा कि हमने याचिकाकर्ता और अभियोजक प्रभारी के वकील को भी सुना है. किसी भी समाचार को प्रकाशित करना एक प्रेस रिपोर्टर का मौलिक अधिकार है, जो छीना नहीं जा सकता है. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस द्वारा वाहनों से रिश्वत लेने की घटनाओं पर अक्सर ध्यान दिया जाता है और रिपोर्ट की जाती है. हमें लगता है कि इस मामले में रिपोर्टर की आवाज को दबाने और दबाने के लिए आदेश दिया गया है.

याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई. हमने इस मामले में विचार किया, जिसमें यह प्रतीत होता है कि पुलिस ने रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, जो कि प्रथम दृष्टया अपने स्वयं के कर्मियों द्वारा किए गए अपराधों का खुलासा करती है.

कोर्ट ने कि कहा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को ईटीवी रिपोर्टर के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के बारे में जांच शुरू करने और पुलिस कर्मियों द्वारा पैसे के संग्रह के बारे में जांच करने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिसकी घटना रिपोर्टर द्वारा प्रकाशित की गई है और अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें. ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हम याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने के इच्छुक हैं.

बता दें कि इसी वर्ष जून में शेख शफीकुल नाम के एक व्यक्ति की बोलपुर बाइपास पर पुलिस वैन से दुर्घटना हो गई थी. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि एक पुलिस वाला रेत ट्रकों से पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए वाहन लापरवाही से चल रहा था. स्थानीय लोगों ने उससे शिकायत की और उसे अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन वहशफीउल को अस्पताल नहीं ले गया और कार लेकर भाग गया.

उसके बाद स्थानीय लोगों ने उन रेत के ट्रकों को रोक दिया. बोलपुर पुलिस कुछ घंटे बाद वहां पहुंची. उसके बाद, रिपोर्टर ने इस मामले पर पुलिस की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की. इस पर बोलपुर पुलिस एसडीपीओ ने कहा कि उनके पास कोई फोन नहीं आया.

इसके बाद ईटीवी संवाददाता अभिषेक दत्ता रॉय के खिलाफ 2 जून को बोलपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई.

Last Updated : Aug 4, 2020, 6:03 PM IST
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