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कोरोना वायरस : मध्य प्रदेश सरकार का आदेश- मास्क पहनना अनिवार्य - मास्क पहनना अनिवार्य

मध्य प्रदेश शासनादेश के अनुसार कोरोना वायरस की रोकथाम व बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना या चेहरा ढककर रखना जरूरी है. इस आदेश के जरिए प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थल पर निकलते समय मास्क या फेस कवर करना अनिवार्य कर दिया गया है.

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प्रतीकात्मक चित्र
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Published : Apr 10, 2020, 12:16 AM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. अब राज्य सरकार ने घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजीव चंद्र दुबे द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोनावायरस की रोकथाम व बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना या चेहरा ढककर रखना जरूरी है. इस आदेश के जरिए प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थल पर निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है.

स्वास्थ विभाग के सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग किया जा सकता है या होममेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है. इस होममेड मास्क या फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर फिर उपयोग में लाया जा सकता है. मास्क या फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा आदि का भी फेस कवर के रूप में उपयोग किया जा सकता है.

साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर या मुंह ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का फिर उपयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए न किया जाए. यह भी कहा गया है कि जो मास्क या फेस कवर का उपयोग नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

भोपाल : मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. अब राज्य सरकार ने घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजीव चंद्र दुबे द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोनावायरस की रोकथाम व बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना या चेहरा ढककर रखना जरूरी है. इस आदेश के जरिए प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थल पर निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है.

स्वास्थ विभाग के सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग किया जा सकता है या होममेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है. इस होममेड मास्क या फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर फिर उपयोग में लाया जा सकता है. मास्क या फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा आदि का भी फेस कवर के रूप में उपयोग किया जा सकता है.

साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर या मुंह ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का फिर उपयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए न किया जाए. यह भी कहा गया है कि जो मास्क या फेस कवर का उपयोग नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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