कोच्चि : वालायार मामले में पीड़ितों की मां ने केरल उच्च न्यायालय से मदद की गुहार लगाई है. वह पॉक्सो विशेष अदालत द्वारा आरोपियों के बरी होने के फैसले को लेकर फिर से मुकदमा चलाने के लिए कहा है.
POCSO अदालत ने आरोपियों को बरी करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है. मां ने उच्च न्यायालय के सामने इस फैसले का विरोध किया है.
मां ने उच्च न्यायालय के समक्ष पॉक्सो अदालत द्वारा आरोपियों को बरी किये जाने का विरोध किया है.
मां ने कहा कि पहले बच्ची की शव परीक्षण रिपोर्ट में यौन शोषण के सबूत दिखाये गये थे, लेकिन इसके खिलाफ कोई जांच नहीं की गयी.
याचिका में कहा गया है कि POCSO अदालत का फैसला गैरकानूनी, अवांछित और त्रुटिपूर्ण है. याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से इस मामले में दखल देने की अपील की है.
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POCSO अदालत ने यह कहते हुए बचाव पक्ष को बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष लड़कियों का बलात्कार साबित करने में असमर्थ था. सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका बाद में सौंपी जाएगी.