नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वह उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जो कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं के अंतिम संस्कार में बाधा डालते हैं.
साथ ही मंत्रालय ने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, चिकित्साकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है.
राज्य के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि देश के कुछ हिस्सों में लोगों द्वारा अनियंत्रित व्यवहार के कुछ उदाहरण भी सामने आए हैं, जहां चिकित्सा पेशेवरों के परिवार और रिश्तेदारों की कोविद-19 संक्रमण से मृत्यु होने के बाद, लोगों ने उनका अंतिम संस्कार होने से रोकने की कोशिश की.
भल्ला ने अपने पत्र में कहा कि ऐसे मामलों में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. जो चिकित्सा पेशेवरों के अंतिम संस्कार में बाधा डालते हैं.
अपने पत्र में गृह मंत्रालय ने राज्यों को राज्य स्तर और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी आदेश दिया है.
इसके तहत नोडल अधिकारी को चिकित्सा पेशेवरों के कामकाज के दौरान किसी भी सुरक्षा मुद्दे के समाधान के लिए 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहना होगा.
गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक, इन नोडल अधिकारियों को स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हो रहे हिंसा के मामलों में तत्काल और सख्त कार्रवाई करनी होगी.