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पीएम के खिलाफ व्हाट्सएप पर 'अपमानजनक' पोस्ट करने वाला गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर पुलिस ने व्हाट्सएप पर कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'अपमानजनक' वीडियो पोस्ट करने वाले सोनू खान को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

PM Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
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Published : Sep 23, 2020, 7:33 AM IST

मिर्जापुर : उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर कथित तौर पर एक वीडियो पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'अपमानजनक' माना गया. पुलिस द्वारा यह जानकारी दी गई है.

पुलिस के अनुसार अरोपी ने 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन एक व्हाट्सऐप ग्रुप पर एक वीडियो कथित तौर पर पोस्ट की थी और उनके खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणी की थी. जिसके बाद मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई थी.

पढ़ें: तेलंगाना : 200 रुपये नहीं देने पर परिवार को समाज से निकाला

मिर्जापुर पुलिस ने एक बयान में कहा कि रविवार रात में कटरा पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई. आरोपी सोनू खान को इस मामले को लेकर मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे उसके आवास से पकड़ लिया गय. बयान में कहा गया है कि प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 501, 505 के तहत दर्ज की गई है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है.

मिर्जापुर : उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर कथित तौर पर एक वीडियो पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'अपमानजनक' माना गया. पुलिस द्वारा यह जानकारी दी गई है.

पुलिस के अनुसार अरोपी ने 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन एक व्हाट्सऐप ग्रुप पर एक वीडियो कथित तौर पर पोस्ट की थी और उनके खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणी की थी. जिसके बाद मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई थी.

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मिर्जापुर पुलिस ने एक बयान में कहा कि रविवार रात में कटरा पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई. आरोपी सोनू खान को इस मामले को लेकर मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे उसके आवास से पकड़ लिया गय. बयान में कहा गया है कि प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 501, 505 के तहत दर्ज की गई है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है.

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