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माल्या को झटका, प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन हाई कोर्ट में याचिका खारिज

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Published : May 14, 2020, 6:26 PM IST

भगोड़े विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है. ब्रिटेन की हाई कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी अपील के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है. इससे पहले उसने कहा कि वह सारा कर्ज चुका देगा. लेकिन उसके खिलाफ मामला बंद कर दिया जाए.

Mallya loses appeal
फाइल फोटो

लंदन : ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने वाले विजय माल्या का आवेदन अस्वीकृत हो गया है. माल्या के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन्स के कर्ज से संबंधित धोखाधड़ी और धनशोधन के मामले में भारत प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ उसकी अपील हाई कोर्ट में पिछले महीने ही खारिज हो गई थी.

माल्या (64 वर्षीय) के पास हाई कोर्ट के फैसले के बाद से इससे भी ऊंची अदालत में जाने की अनुमति मांगने का आवेदन दाखिल करने के लिए 20 अप्रैल से लेकर 14 दिन का समय था. हाई कोर्ट ने ब्रिटेन के गृह मंत्री द्वारा प्रमाणित वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ माल्या की अपील खारिज कर दी थी.

ताजा फैसला अब पुन: प्रमाणन के लिए वापस जाएगा और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के भीतर शुरू करनी होगी.

ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने कहा कि माल्या की विधि के प्रश्न (प्वाइंट ऑफ लॉ) को प्रमाणित करने की अपील सभी तीनों आधारों पर खारिज हो गई, जिनमें मौखिक दलीलों पर सुनवाई, तैयार किए गए सवालों पर प्रमाणपत्र देना और सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए अनुमति देना शामिल हैं.

अपील के लिए आवेदन पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया इस सप्ताह की शुरूआत में पेश की जा चुकी है.

पढ़ें-माल्या ने भारत सरकार से कहा- मेरे से सारा कर्ज ले लें और केस बंद कर दें

लंदन : ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने वाले विजय माल्या का आवेदन अस्वीकृत हो गया है. माल्या के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन्स के कर्ज से संबंधित धोखाधड़ी और धनशोधन के मामले में भारत प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ उसकी अपील हाई कोर्ट में पिछले महीने ही खारिज हो गई थी.

माल्या (64 वर्षीय) के पास हाई कोर्ट के फैसले के बाद से इससे भी ऊंची अदालत में जाने की अनुमति मांगने का आवेदन दाखिल करने के लिए 20 अप्रैल से लेकर 14 दिन का समय था. हाई कोर्ट ने ब्रिटेन के गृह मंत्री द्वारा प्रमाणित वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ माल्या की अपील खारिज कर दी थी.

ताजा फैसला अब पुन: प्रमाणन के लिए वापस जाएगा और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के भीतर शुरू करनी होगी.

ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने कहा कि माल्या की विधि के प्रश्न (प्वाइंट ऑफ लॉ) को प्रमाणित करने की अपील सभी तीनों आधारों पर खारिज हो गई, जिनमें मौखिक दलीलों पर सुनवाई, तैयार किए गए सवालों पर प्रमाणपत्र देना और सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए अनुमति देना शामिल हैं.

अपील के लिए आवेदन पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया इस सप्ताह की शुरूआत में पेश की जा चुकी है.

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