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पालघर केसः महाराष्ट्र की सीआईडी ने तीसरा आरोप पत्र दायर किया

पालघर में दो साधुओं और ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या के मामले में महाराष्ट्र सीआईडी ने तीसरा आरोप पत्र दायर किया है. घटना के सिलसिले में करीब 154 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 11 किशोरों को हिरासत में लिया गया है.

Palghar
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Published : Aug 8, 2020, 8:05 PM IST

ठाणे : महाराष्ट्र की अपराध जांच शाखा (सीआईडी) ने पालघर में भीड़ द्वारा संतों को पीट-पीटकर मार डालने के मामले में स्थानीय अदालत में तीसरा आरोप पत्र दाखिल किया है. यह जानकारी शनिवार को अधिकारियों ने दी.

उन्होंने बताया कि इससे जुड़े घटनाक्रम में सीआईडी ने ठाणे जिले के भिवंडी में शुक्रवार को एक किशोर अदालत में मामले में दो नाबालिग आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया.

सीआईडी ने पिछले महीने पालघर जिले के दहानू तालुका की एक अदालत में दो आरोप पत्र दायर किए थे, जिनमें एक 4955 पन्नों का था तथा दूसरा 5921 पन्नों का.

पुलिस ने कहा कि घटना के सिलसिले में करीब 154 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 11 किशोरों को हिरासत में लिया गया है.

घटना के सिलसिले में हत्या, सशस्त्र दंगे और अन्य आरोपों में तीन केज दर्ज किया गया है. पालघर के गाडचिंचले गांव में भीड़ ने दो साधुओं और उनके चालक की 16 अप्रैल को पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.

एक अधिकारी ने शनिवार को बताया, 'तीसरी प्राथमिकी में सीआईडी ने आरोप पत्र दायर कर दिया है, जो पालघर में कासा थाने में दर्ज किया गया था. मामला पुलिस अधिकारी द्वारा गोली चलाने से जुड़ा हुआ है.'

उन्होंने कहा कि आरोप पत्र पालघर अदालत में दाखिल किया गया है. एक अन्य अधिकारी ने बताया, 'राज्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट और उनके खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि उन ब्योरा को भी रिकॉर्ड में लाया जाए.'

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार से कहा कि वह पीट-पीटकर हत्या मामले में पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच और कार्रवाई रिपोर्ट से अवगत कराए.

इस बीच राज्य सीआईडी के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि दो नाबालिगों के खिलाफ शुक्रवार को भिवंडी की किशोर अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया.

पढ़ेंः सीरम इंस्टीट्यूट लाएगी 225 रुपये प्रति खुराक में कोरोना की वैक्सीन


उन्होंने कहा, 'दो साधुओं पर हमले में दो नाबालिग सक्रिय रूप से संलिप्त पाए गए और वे अन्य हिंसक कृत्यों में भी संलिप्त थे. पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों में अपराध में उनकी संलिप्तता पाई गई.'

एक अन्य अधिकारी के मुताबिक आरोपी नौ अन्य नाबालिगों को आरोप पत्र में नामित नहीं किया गया है.

ठाणे : महाराष्ट्र की अपराध जांच शाखा (सीआईडी) ने पालघर में भीड़ द्वारा संतों को पीट-पीटकर मार डालने के मामले में स्थानीय अदालत में तीसरा आरोप पत्र दाखिल किया है. यह जानकारी शनिवार को अधिकारियों ने दी.

उन्होंने बताया कि इससे जुड़े घटनाक्रम में सीआईडी ने ठाणे जिले के भिवंडी में शुक्रवार को एक किशोर अदालत में मामले में दो नाबालिग आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया.

सीआईडी ने पिछले महीने पालघर जिले के दहानू तालुका की एक अदालत में दो आरोप पत्र दायर किए थे, जिनमें एक 4955 पन्नों का था तथा दूसरा 5921 पन्नों का.

पुलिस ने कहा कि घटना के सिलसिले में करीब 154 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 11 किशोरों को हिरासत में लिया गया है.

घटना के सिलसिले में हत्या, सशस्त्र दंगे और अन्य आरोपों में तीन केज दर्ज किया गया है. पालघर के गाडचिंचले गांव में भीड़ ने दो साधुओं और उनके चालक की 16 अप्रैल को पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.

एक अधिकारी ने शनिवार को बताया, 'तीसरी प्राथमिकी में सीआईडी ने आरोप पत्र दायर कर दिया है, जो पालघर में कासा थाने में दर्ज किया गया था. मामला पुलिस अधिकारी द्वारा गोली चलाने से जुड़ा हुआ है.'

उन्होंने कहा कि आरोप पत्र पालघर अदालत में दाखिल किया गया है. एक अन्य अधिकारी ने बताया, 'राज्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट और उनके खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि उन ब्योरा को भी रिकॉर्ड में लाया जाए.'

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार से कहा कि वह पीट-पीटकर हत्या मामले में पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच और कार्रवाई रिपोर्ट से अवगत कराए.

इस बीच राज्य सीआईडी के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि दो नाबालिगों के खिलाफ शुक्रवार को भिवंडी की किशोर अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया.

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उन्होंने कहा, 'दो साधुओं पर हमले में दो नाबालिग सक्रिय रूप से संलिप्त पाए गए और वे अन्य हिंसक कृत्यों में भी संलिप्त थे. पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों में अपराध में उनकी संलिप्तता पाई गई.'

एक अन्य अधिकारी के मुताबिक आरोपी नौ अन्य नाबालिगों को आरोप पत्र में नामित नहीं किया गया है.

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