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दरिंदे बाप का शिकार बनी बेटी, फिर भी चुप रही मां, दोनों को उम्रकैद - नाबालिग बेटी का यौन शोषण

46 साल का पिता अपनी नाबालिग बेटी को ही हवस का शिकार बनाता रहा. नाबालिग बेटी से रेप पर मां ने भी कभी विरोध नहीं किया. वहीं कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पीड़िता को 5 लाख की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं.

life term to mother father in coimbatore
पिता ने नाबालिग बेटी से की घिनौनी हरकत
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Published : Oct 16, 2020, 10:03 PM IST

Updated : Oct 16, 2020, 10:33 PM IST

कोयंबटूर: यहां की एक अदालत ने नाबालिग बेटी का बार-बार यौन शोषण करने के दोषी पिता को शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई. वहीं इस घटना का विरोध ना करने पर नाबालिग की मां को भी कोर्ट ने ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है.

पीड़िता को 5 लाख की सहायता देने के निर्देश

पॉक्सो न्यायाधीश जे राधिका ने फैसला सुनाते हुए पीड़िता के माता-पिता पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. न्यायाधीश ने राज्य सरकार को भी पीड़िता को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक जिले के अनामलाई में नारियल के बागान में काम करने वाले 46 वर्षीय दोषी ने अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी से रेप किया.

पढ़ें: लव जिहाद के खिलाफ अविलंब कानून बनाए सरकार : विहिप

शिक्षक ने की पुलिस से शिकायत

अभियोजक के मुताबिक बेटी ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी, इसके बावजूद नाबालिग बेटी से रेप पर वह चुप रही और पिता यौन उत्पीड़न करता रहा. इसके बाद लड़की ने पूरी घटना की जानकारी स्कूल की सहेलियों को दी. जिससे बात शिक्षक तक बात पहुंची. शिक्षक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर दंपति को 20 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया. हालांकि, बाद में वे जमानत पर रिहा हो गए. इस मामले की सुनवाई कोयंबटूर के बच्चों का यौन अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई कर रही अदालत में हुई.

कोयंबटूर: यहां की एक अदालत ने नाबालिग बेटी का बार-बार यौन शोषण करने के दोषी पिता को शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई. वहीं इस घटना का विरोध ना करने पर नाबालिग की मां को भी कोर्ट ने ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है.

पीड़िता को 5 लाख की सहायता देने के निर्देश

पॉक्सो न्यायाधीश जे राधिका ने फैसला सुनाते हुए पीड़िता के माता-पिता पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. न्यायाधीश ने राज्य सरकार को भी पीड़िता को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक जिले के अनामलाई में नारियल के बागान में काम करने वाले 46 वर्षीय दोषी ने अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी से रेप किया.

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शिक्षक ने की पुलिस से शिकायत

अभियोजक के मुताबिक बेटी ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी, इसके बावजूद नाबालिग बेटी से रेप पर वह चुप रही और पिता यौन उत्पीड़न करता रहा. इसके बाद लड़की ने पूरी घटना की जानकारी स्कूल की सहेलियों को दी. जिससे बात शिक्षक तक बात पहुंची. शिक्षक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर दंपति को 20 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया. हालांकि, बाद में वे जमानत पर रिहा हो गए. इस मामले की सुनवाई कोयंबटूर के बच्चों का यौन अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई कर रही अदालत में हुई.

Last Updated : Oct 16, 2020, 10:33 PM IST
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