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केविन हत्याकांड: 10 दोषियों को आजीवन कैद

केरल के कोट्टयम की प्रधान सत्र न्यायालय ने केविन जोसेफ हत्याकांड में 10 दोषियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई है. बता दें कि केविन का शव मई, 2018 में एक नहर में मिला था.

केविन पी जोसेफ
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Published : Aug 28, 2019, 11:05 PM IST

Updated : Sep 28, 2019, 4:14 PM IST

कोट्टायम: केरल की एक स्थानीय अदालत ने 23 वर्षीय एक ईसाई युवक की झूठी शान की खातिर हत्या करने के अपराध में 10 लोगों को आजीवन कैद की सजा सुनायी. इस घटना के बाद समूचे राज्य में व्यापक प्रदर्शन हुआ था.

विशेष सरकारी वकील सी. एस. अजयन ने यहां पत्रकारों को बताया कि प्रधान सत्र न्यायाधीश सी जयचंद्रन ने भारतीय दंड संहित की धारा 302 (हत्या) और 364 ए (फिरौती का अपहरण) समेत विभिन्न धाराओं के तहत 10 लोगों को दोषी ठहराया.

उन्होंने सभी आरोपियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि तीन गवाहों- केविन के पिता जोसेफ, पत्नी नीनू चाको और रिश्तेदार अनीश सेबेस्टियन के बीच बांटी जाएगी. केविन के साथ अनीश को अगवा किया गया था.

अदालत ने 22 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि केविन पी जोसेफ की पत्नी के रिश्तेदारों ने उसकी हत्या की, जो झूठी शान की खातिर हत्या का मामला है.

अदालत ने मामले में महत्वपूर्ण गवाह अनीश सेबेस्टियन को एक लाख रुपये देने के लिए कहा जबकि बाकी राशि केविन की पत्नी नीनू और पिता जोसेफ के बीच बांटी जाएगी.

छह दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भी सुनायी गयी है और उन्हें पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा.

फैसले पर संतोष प्रकट करते हुए विशेष सरकारी वकील ने कहा कि यह दुर्लभ मामला है, लेकिन अदालत ने दोषियों की उम्र और उनका अतीत देखते हुए अधिकतम सजा नहीं दी.

पढ़ें-केविन की हत्या को कोर्ट ने माना हॉरर किलिंग, 10 लोगों को ठहराया दोषी

प्रमुख आरोपी केविन का साला स्यानु चाको सहित तीन लोगों को भादंसं की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत भी दोषी ठहराया गया है.

स्यानू चाको, नियासमन, इशान इस्माइल, रियास इब्राहिमकुट्टी, मानू मुरलीधरन, शिफिन सज्जाद, एन निषाद, टीटू जेरोम, फाजिल शेरीफ और शानू शाजहां दोषी पाए गए और उन्हें दोहरी उम्रकैद की सजा सुनायी गयी.

मामले की छानबीन करने वाले पुलिस अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए केविन के पिता जोसेफ ने कहा कि अदालत से बरी किए गए चाको को सजा दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रहेगी.

केविन को जिले के मन्न्नम में एक रिश्तेदार के साथ अगवा कर लिया गया था. इस घटना को लेकर राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए थे. केविन का शव पिछले साल 28 मई को कोल्लम जिले के चलियाक्कारा में एक नदी में मिला था.

केविन और उसकी पत्नी ने परिवारवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एट्टूमनूर के रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी की थी.

कोट्टायम: केरल की एक स्थानीय अदालत ने 23 वर्षीय एक ईसाई युवक की झूठी शान की खातिर हत्या करने के अपराध में 10 लोगों को आजीवन कैद की सजा सुनायी. इस घटना के बाद समूचे राज्य में व्यापक प्रदर्शन हुआ था.

विशेष सरकारी वकील सी. एस. अजयन ने यहां पत्रकारों को बताया कि प्रधान सत्र न्यायाधीश सी जयचंद्रन ने भारतीय दंड संहित की धारा 302 (हत्या) और 364 ए (फिरौती का अपहरण) समेत विभिन्न धाराओं के तहत 10 लोगों को दोषी ठहराया.

उन्होंने सभी आरोपियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि तीन गवाहों- केविन के पिता जोसेफ, पत्नी नीनू चाको और रिश्तेदार अनीश सेबेस्टियन के बीच बांटी जाएगी. केविन के साथ अनीश को अगवा किया गया था.

अदालत ने 22 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि केविन पी जोसेफ की पत्नी के रिश्तेदारों ने उसकी हत्या की, जो झूठी शान की खातिर हत्या का मामला है.

अदालत ने मामले में महत्वपूर्ण गवाह अनीश सेबेस्टियन को एक लाख रुपये देने के लिए कहा जबकि बाकी राशि केविन की पत्नी नीनू और पिता जोसेफ के बीच बांटी जाएगी.

छह दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भी सुनायी गयी है और उन्हें पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा.

फैसले पर संतोष प्रकट करते हुए विशेष सरकारी वकील ने कहा कि यह दुर्लभ मामला है, लेकिन अदालत ने दोषियों की उम्र और उनका अतीत देखते हुए अधिकतम सजा नहीं दी.

पढ़ें-केविन की हत्या को कोर्ट ने माना हॉरर किलिंग, 10 लोगों को ठहराया दोषी

प्रमुख आरोपी केविन का साला स्यानु चाको सहित तीन लोगों को भादंसं की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत भी दोषी ठहराया गया है.

स्यानू चाको, नियासमन, इशान इस्माइल, रियास इब्राहिमकुट्टी, मानू मुरलीधरन, शिफिन सज्जाद, एन निषाद, टीटू जेरोम, फाजिल शेरीफ और शानू शाजहां दोषी पाए गए और उन्हें दोहरी उम्रकैद की सजा सुनायी गयी.

मामले की छानबीन करने वाले पुलिस अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए केविन के पिता जोसेफ ने कहा कि अदालत से बरी किए गए चाको को सजा दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रहेगी.

केविन को जिले के मन्न्नम में एक रिश्तेदार के साथ अगवा कर लिया गया था. इस घटना को लेकर राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए थे. केविन का शव पिछले साल 28 मई को कोल्लम जिले के चलियाक्कारा में एक नदी में मिला था.

केविन और उसकी पत्नी ने परिवारवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एट्टूमनूर के रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी की थी.

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In the first conviction of honour killing in Kerala the Kottayam Municipal Sessions Court announced double life sentence to all 10 convicts in the Kevin murder case on Tuesday. The convict will have to pay a fine of Rs 40,000. From this Rs 1.5 lakh each will be paid to Neenu and Kevin's father Joseph.


Conclusion:
Last Updated : Sep 28, 2019, 4:14 PM IST
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