बांदा : उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक अदालत ने छह साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
पॉक्सो अदालत के सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रामसुफल सिंह ने रविवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण-'पॉक्सो-4') के न्यायाधीश ने 24 वर्षीय छत्रपाल कुशवाहा को बीते शनिवार उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ ही उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. यह वारदात 29 अप्रैल 2018 की है और दोषी युवक बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का रहनेवाला है.
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उन्होंने बताया कि घटना के समय बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी, तभी युवक रात 11 बजे चुपचाप उसके घर में घुसा और बच्ची को उठाकर एकांत में ले गया व उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने घटना की प्राथमिकी एक मई, 2018 को दर्ज की थी. घटना के बाद से ही छत्रपाल जेल में है.