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कठुआ रेप-मर्डर कांडः छह आरोपी दोषी करार

कठुआ रेप और मर्डर कांड में अदालत ने छह आरोपी को दोषी ठहराया है. एक आरोपी बरी हुआ. सजा पर बहस पूरी हो गई. शाम चार बजे सजा सुनाई जाएगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर.
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Published : Jun 10, 2019, 10:56 AM IST

Updated : Jun 10, 2019, 5:33 PM IST

पठानकोट: जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के रसाना में आठ साल की एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के मामले में अदालत ने छह आरोपी को दोषी ठहराया है. सजा को लेकर बहस पूरी हो चुकी है. जिनको दोषी ठहराया गया है उनके नाम हैं- सांजी राम, आनंद दत्ता, परवेश कुमार, दीपक खजुरिया, सुरेन्द्र वर्मा और तिलक राज.

मीडिया को जानकारी देते वकील

बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस के आरोप पत्र के अनुसार, अल्पसंख्यक घुमंतू समुदाय की आठ वर्षीय एक लड़की का 10 जनवरी, 2018 को अपहरण कर कठुआ जिले के एक गांव के एक धार्मिक स्थल में कथित तौर पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी.

मीडिया को जानकारी देते वकील

पिछले साल 7 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार के कहने पर कठुआ से लगभग 26 किमी दूर पठानकोट में मुकदमे को स्थानांतरित कर दिया था. शीर्ष अदालत का आदेश तब आया जब कठुआ में वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को इस सनसनीखेज मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से रोका था.

कठुआ केस पर अदालत का फैसला आज.

पढ़ें- महाराष्ट्र सरकार ने किया निर्भया स्क्वाड का गठन

अपराध शाखा ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे तथा उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था. इसके अलावा इस मामले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था.

गौरतलब है कि इस मामले में जिला और सत्र न्यायाधीश ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किये थे. एक युवक पर नाबालिग होने के कारण केस शुरू नहीं हुआ है.

पठानकोट: जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के रसाना में आठ साल की एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के मामले में अदालत ने छह आरोपी को दोषी ठहराया है. सजा को लेकर बहस पूरी हो चुकी है. जिनको दोषी ठहराया गया है उनके नाम हैं- सांजी राम, आनंद दत्ता, परवेश कुमार, दीपक खजुरिया, सुरेन्द्र वर्मा और तिलक राज.

मीडिया को जानकारी देते वकील

बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस के आरोप पत्र के अनुसार, अल्पसंख्यक घुमंतू समुदाय की आठ वर्षीय एक लड़की का 10 जनवरी, 2018 को अपहरण कर कठुआ जिले के एक गांव के एक धार्मिक स्थल में कथित तौर पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी.

मीडिया को जानकारी देते वकील

पिछले साल 7 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार के कहने पर कठुआ से लगभग 26 किमी दूर पठानकोट में मुकदमे को स्थानांतरित कर दिया था. शीर्ष अदालत का आदेश तब आया जब कठुआ में वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को इस सनसनीखेज मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से रोका था.

कठुआ केस पर अदालत का फैसला आज.

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अपराध शाखा ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे तथा उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था. इसके अलावा इस मामले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था.

गौरतलब है कि इस मामले में जिला और सत्र न्यायाधीश ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किये थे. एक युवक पर नाबालिग होने के कारण केस शुरू नहीं हुआ है.

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Last Updated : Jun 10, 2019, 5:33 PM IST
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