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कंगना ने कृषि कानूनों के विरोधियों पर दिया था बयान, एफआईआर का आदेश

कर्नाटक की एक अदालत ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों व अन्य लोगों पर किए गए आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है.

कंगना के खिलाफ एफआईआर का आदेश
कंगना के खिलाफ एफआईआर का आदेश
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Published : Oct 9, 2020, 6:57 PM IST

Updated : Oct 9, 2020, 11:01 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक की एक अदालत ने हाल ही में पारित कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध पर किए गए कंगना रनौत के ट्वीट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के तुमकुरु में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) न्यायालय ने पुलिस को कंगना रनौत के खिलाफ हाल ही में पारित किसान अधिनियमों का विरोध करने वाले किसानों पर उनके ट्वीट के बारे में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया. न्यायाधीश विनोद बालनायक ने यह आदेश दिया.

न्यायाधीश विनोद बालनायक द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज की जाए. साथ ही शिकायत की प्रति के फोटोस्टेट के साथ कथासांद्रा पुलिस स्टेशन के सीपीआई को सूचना जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है.

यह दोनों ट्वीट कंगना के ट्विटर हैंडल से 19 और 20 सितंबर को किया गया था. हालांकि कंगना ने दोनों ट्वीट को हटा दिया है.

11
कंगना का ट्वीट

हमेशा किसी न किसी बात को लेकर विवादों में रहने वालीं कंगना एक बार फिर से घिरतीं नजर आ रही हैं.

कंगना ने ट्वीट किया था उसमें उन्होंने लिखा- वो जो दिन रात किसानों की दुर्दशा का शोर मचाते थे वही आज देशहित में किसानों के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर बनाने वाले बिल का बहिष्कार कर, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को रोकना चाहते हैं. इन दुखी लोगों के दुख शायद कभी खत्म नहीं होंगे.

tweet
कंगना का ट्वीट

प्रधानमंत्री जी कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलतफहमी हो उसे समझाया जा सकता है. मगर जो सोने की एक्टिंग करे, नासमझने की एक्टिंग करे उसे आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा? ये वही आतंकी हैं सीएए से एक भी इंसान की सिटिजेन्शिप नहीं गयी मगर इन्होंने खून की नदियां बहा दी.

बेंगलुरु : कर्नाटक की एक अदालत ने हाल ही में पारित कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध पर किए गए कंगना रनौत के ट्वीट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के तुमकुरु में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) न्यायालय ने पुलिस को कंगना रनौत के खिलाफ हाल ही में पारित किसान अधिनियमों का विरोध करने वाले किसानों पर उनके ट्वीट के बारे में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया. न्यायाधीश विनोद बालनायक ने यह आदेश दिया.

न्यायाधीश विनोद बालनायक द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज की जाए. साथ ही शिकायत की प्रति के फोटोस्टेट के साथ कथासांद्रा पुलिस स्टेशन के सीपीआई को सूचना जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है.

यह दोनों ट्वीट कंगना के ट्विटर हैंडल से 19 और 20 सितंबर को किया गया था. हालांकि कंगना ने दोनों ट्वीट को हटा दिया है.

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कंगना का ट्वीट

हमेशा किसी न किसी बात को लेकर विवादों में रहने वालीं कंगना एक बार फिर से घिरतीं नजर आ रही हैं.

कंगना ने ट्वीट किया था उसमें उन्होंने लिखा- वो जो दिन रात किसानों की दुर्दशा का शोर मचाते थे वही आज देशहित में किसानों के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर बनाने वाले बिल का बहिष्कार कर, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को रोकना चाहते हैं. इन दुखी लोगों के दुख शायद कभी खत्म नहीं होंगे.

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कंगना का ट्वीट

प्रधानमंत्री जी कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलतफहमी हो उसे समझाया जा सकता है. मगर जो सोने की एक्टिंग करे, नासमझने की एक्टिंग करे उसे आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा? ये वही आतंकी हैं सीएए से एक भी इंसान की सिटिजेन्शिप नहीं गयी मगर इन्होंने खून की नदियां बहा दी.

Last Updated : Oct 9, 2020, 11:01 PM IST
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