बेंगलुरू: कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार ने साल 2023 में विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल खत्म होने तक दल-बदल रोधी कानून के तहत 14 और असंतुष्ट विधायकों को रविवार को अयोग्य ठहराया.
मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के अपना बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव रखने के एक दिन पहले अध्यक्ष का यह फैसला सामने आया है.
जिन विधायकों पर कार्रवाई की गई है उनमें 11 कांग्रेस के और तीन जद(एस) के हैं.
कुमार ने कहा, 'मैंने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया.' उन्होंने पहले कांग्रेस के तीन असंतुष्ट विधायकों को गुरुवार को अयोग्य करार दे दिया था और कहा था कि वह बाकी के मामलों में आने वाले कुछ दिनों में अपने फैसले की घोषणा करेंगे.
अपनी पार्टियों द्वारा व्हिप जारी किए जाने के बावजूद भी ये विधायक 23 जुलाई को सदन में उपस्थित नहीं हुए थे.
23 जुलाई को जब पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी सदन में विश्वास मत लेकर आए, तब 14 विधायक सदन में उपस्थित होने में विफल रहे, जिसके कारण 6 वोटों से कुमारस्वामी की सरकार गिर गई.
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कांग्रेस और जद(एस) की सरकार विधायकों के एक वर्ग के बागी होने के बाद मंगलवार को गिर गई थी. दोनों दलों ने अध्यक्ष से उनके बागी विधायकों को अयोग्य करार देने का आग्रह किया था.