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अर्नब को मोबाइल सुविधा देने के आरोप में जेल अधीक्षक निलंबित - IP treatment to Arnab Goswami

वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी को जेल में वीवीआईपी सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में जेल अधीक्षक आंबादास पाटील को सस्पेंड कर दिया गया है. आरोप है कि अर्णब को बात करने के लिए मोबाइल उपलब्ध कराया गया था.

जेल अधीक्षक निलंबित
जेल अधीक्षक निलंबित
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Published : Feb 7, 2021, 8:54 PM IST

पुणे : अर्णब गोस्वामी को जेल में वीवीआईपी सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में जेल अधीक्षक आंबादास पाटील को सस्पेंड कर दिया गया है. पाटील से पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की गई है.

वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी को दो लोगो को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 4 नवंबर 2020 को मुंबई से अरेस्ट किया गया था. कोर्ट ने गोस्वामी के साथ दो और लोगो को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए थे. जेल में तब्दील किए गए अलीबाग नगर परिषद स्कूल में अर्णब गोस्वामी को रखा गया था.

पढ़ें- कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

वहां अर्णब को वीवीआईपी सुविधा देने और अपना मोबाइल उपलब्ध कराने का आरोप पुलिस पर लगा था. मामले में कारागृह अधीक्षक आंबादास पाटील दोषी पाए गए हैं.

पुणे : अर्णब गोस्वामी को जेल में वीवीआईपी सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में जेल अधीक्षक आंबादास पाटील को सस्पेंड कर दिया गया है. पाटील से पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की गई है.

वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी को दो लोगो को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 4 नवंबर 2020 को मुंबई से अरेस्ट किया गया था. कोर्ट ने गोस्वामी के साथ दो और लोगो को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए थे. जेल में तब्दील किए गए अलीबाग नगर परिषद स्कूल में अर्णब गोस्वामी को रखा गया था.

पढ़ें- कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

वहां अर्णब को वीवीआईपी सुविधा देने और अपना मोबाइल उपलब्ध कराने का आरोप पुलिस पर लगा था. मामले में कारागृह अधीक्षक आंबादास पाटील दोषी पाए गए हैं.

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