कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजीत बिस्वास की हत्या मामले में जांच एजेंसी सीआईडी को निर्देश दिया है. दरअसल कोर्ट ने आरोपी भाजपा विधायक जगन्नाथ सरकार को 28 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है.
न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति सुव्रा घोष ने सरकार को गिरफ्तारी से मिली छूट के दौरान 8, 9, 15 और 16 फरवरी को जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया.
अदालत ने जांच अधिकारी को अगली सुनवाई के दिन 28 फरवरी को जांच में प्रगति पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.
बिस्वास नदिया जिले में कृष्णगंज से तृणमूल विधायक थे. नौ फरवरी 2019 को सरस्वती पूजा के दौरान उनके घर के पास उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
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सरकार 2019 में भाजपा के टिकट पर नदिया जिले में रानाघाट संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए.
अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए सरकार के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल की राजनीतिक पहचान के कारण मामले में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया.
अभियोजन पक्ष ने मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और दलील दी कि हत्या मामले में अपनी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों के बयान के आधार पर सरकार का नाम आया है.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सरकार को अंतरिम राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर 28 फरवरी को सुनवाई करने का निर्देश दिया.