नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की अपील पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है. चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत न देने पर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.
इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर है.इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को क्रोन बीमारी के चलते उनके वकील ने इलाज कराने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.
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चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली HC ने कहा था कि सांसदों और मंत्रियों का इलाज एम्स में होता है. वहां क्या समस्या है. हजारों कैदी रोजाना बीमार पड़ते हैं.
इसके अलावा हाईकोर्ट ने एम्स अस्पताल को निर्देश दिया कि वो चिदंबरम के स्वास्थ्य पर विचार करने के लिए आज ही एक मेडिकल बोर्ड का गठन करे. कोर्ट ने कहा था कि उस मेडिकल बोर्ड में चिदंबरम का इलाज करने वाले डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को भी शामिल करें.