ETV Bharat / bharat

कुलभूषण जाधव मामला : पाकिस्तान ने भारत को सशर्त काउंसलर एक्सेस दिया - india seeks access to kulbhushan jadhav

भारत ने पाकिस्तान से बिना शर्त संपर्क करने की मांग की थी. पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस की अनुमति दे दी है. दरअसल, पाकिस्तान का कहना है कि जाधव किसी कोर्ट में अब अपील नहीं करना चाहता है. पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई है. पढ़ें विस्तार से...

कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने बिना शर्त संपर्क करने की मांग की
कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने बिना शर्त संपर्क करने की मांग की
author img

By

Published : Jul 16, 2020, 10:12 AM IST

Updated : Jul 16, 2020, 4:07 PM IST

नई दिल्ली : पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए उच्चायुक्त को आज दूसरी बार काउंसलर एक्सेस दे दिया है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय में भारतीय अधिकारी ने यह जानकारी दी. इससे पहले भारत ने पाकिस्तान से बिना शर्त संपर्क करने की मांग की थी. पाकिस्तान बार-बार इससे इनकार करता रहा है.

इससे पहले बीते आठ जुलाई को भी कुलभूषण जाधव मामले में समीक्षा याचिका लगाए जाने को लेकर पाकिस्तान ने अड़ंगा लगाया था. हालांकि, पाक ने कॉन्सुलर एक्सेस का ऑफर देने की बात भी कही थी. पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि विगत 17 जून, 2020 को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को उनकी सजा पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

पढ़ें - ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक, भारत को मिली जीत

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. इसके कुछ हफ्तों बाद भारत ने जाधव को दूतावास पहुंच नहीं दिये जाने और उसे सुनाई गई मौत की सजा को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में अपील की थी. आईसीजे ने तब पाकिस्तान को सजा पर अमल करने से रोक दिया था.

हेग स्थित अदालत ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि पाकिस्तान को जाधव को दोषी ठहराए जाने और सजा पर 'प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार' करना चाहिए और बिना किसी देरी के उसे भारतीय दूतावास की पहुंच उपलब्ध करानी चाहिए.

पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह कहा था कि जाधव ने विकल्प दिये जाने के बावजूद अपनी सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने से इनकार कर दिया है. इसके कुछ घंटों बाद ही भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को 'स्वांग' करार देते हुए कहा कि जाधव को अधिकार छोड़ने के लिये 'मजबूर' किया गया.

नई दिल्ली : पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए उच्चायुक्त को आज दूसरी बार काउंसलर एक्सेस दे दिया है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय में भारतीय अधिकारी ने यह जानकारी दी. इससे पहले भारत ने पाकिस्तान से बिना शर्त संपर्क करने की मांग की थी. पाकिस्तान बार-बार इससे इनकार करता रहा है.

इससे पहले बीते आठ जुलाई को भी कुलभूषण जाधव मामले में समीक्षा याचिका लगाए जाने को लेकर पाकिस्तान ने अड़ंगा लगाया था. हालांकि, पाक ने कॉन्सुलर एक्सेस का ऑफर देने की बात भी कही थी. पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि विगत 17 जून, 2020 को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को उनकी सजा पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

पढ़ें - ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक, भारत को मिली जीत

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. इसके कुछ हफ्तों बाद भारत ने जाधव को दूतावास पहुंच नहीं दिये जाने और उसे सुनाई गई मौत की सजा को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में अपील की थी. आईसीजे ने तब पाकिस्तान को सजा पर अमल करने से रोक दिया था.

हेग स्थित अदालत ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि पाकिस्तान को जाधव को दोषी ठहराए जाने और सजा पर 'प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार' करना चाहिए और बिना किसी देरी के उसे भारतीय दूतावास की पहुंच उपलब्ध करानी चाहिए.

पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह कहा था कि जाधव ने विकल्प दिये जाने के बावजूद अपनी सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने से इनकार कर दिया है. इसके कुछ घंटों बाद ही भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को 'स्वांग' करार देते हुए कहा कि जाधव को अधिकार छोड़ने के लिये 'मजबूर' किया गया.

Last Updated : Jul 16, 2020, 4:07 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.