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भारत-पाक ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का किया आदान-प्रदान

भारत और पाकिस्तान ने शुक्रवार को परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान- प्रदान किया. भारत-पाकिस्तान के बीच हर वर्ष एक जनवरी को इस तरह की सूची का लेन-देन किया जाता है. यह प्रक्रिया सबसे पहले एक जनवरी 1992 को शुरू हुई थी.

परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची
परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची
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Published : Jan 1, 2021, 5:28 PM IST

नई दिल्ली : पाकिस्तान और भारत ने शुक्रवार को अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक-दूसरे को सौंपी. दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय समझौते के तहत हर साल ऐसा किया जाता है. इसका उद्देश्य उन्हें एक-दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमले करने से रोकना है.

पाक विदेश कार्यालय ने यहां एक बयान जारी कर कहा कि इस सूची का आदान-प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच 'परमाणु प्रतिष्ठान एवं संस्थानों पर हमलों के निषेध पर समझौते' की धारा-2 के मुताबिक किया गया है. इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किये गये थे.

मझौते को 27 जनवरी 1991 को लागू किया गया था. दोनों देश एक दूसरे को परमाणु प्रतिष्ठानों और हर कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी को समझौते के तहत कवर की जाने वाली सुविधाओं के बारे में सूचित करते हैं. यह प्रक्रिया सबसे पहले एक जनवरी 1992 को शुरू हुई थी.

बयान में कहा गया है, 'पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों से संबंधित सूची विदेश मंत्रालय में भारतीय उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को आज पूर्वाह्न 11बजे आधिकारिक तौर पर सौंपी गई.'

बयान में कहा गया है, 'नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत के परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों से संबंधित सूची पाकिस्तान उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को पूर्वाह्न 11 बज कर 30 मिनट पर सौंपी.'

यह भी पढ़ें- घर बनाने में नई तकनीक का इस्तेमाल होगा : पीएम मोदी

इस समझौते में यह प्रावधान है कि दोनों देश प्रत्येक वर्ष एक जनवरी को अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों के बारे में एक दूसरे को जानकारी देंगे. भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद तनाव के बावजूद दोनों देशों ने एक दूसरे को यह जानकारी मुहैया कराई है.

नई दिल्ली : पाकिस्तान और भारत ने शुक्रवार को अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक-दूसरे को सौंपी. दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय समझौते के तहत हर साल ऐसा किया जाता है. इसका उद्देश्य उन्हें एक-दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमले करने से रोकना है.

पाक विदेश कार्यालय ने यहां एक बयान जारी कर कहा कि इस सूची का आदान-प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच 'परमाणु प्रतिष्ठान एवं संस्थानों पर हमलों के निषेध पर समझौते' की धारा-2 के मुताबिक किया गया है. इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किये गये थे.

मझौते को 27 जनवरी 1991 को लागू किया गया था. दोनों देश एक दूसरे को परमाणु प्रतिष्ठानों और हर कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी को समझौते के तहत कवर की जाने वाली सुविधाओं के बारे में सूचित करते हैं. यह प्रक्रिया सबसे पहले एक जनवरी 1992 को शुरू हुई थी.

बयान में कहा गया है, 'पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों से संबंधित सूची विदेश मंत्रालय में भारतीय उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को आज पूर्वाह्न 11बजे आधिकारिक तौर पर सौंपी गई.'

बयान में कहा गया है, 'नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत के परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों से संबंधित सूची पाकिस्तान उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को पूर्वाह्न 11 बज कर 30 मिनट पर सौंपी.'

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इस समझौते में यह प्रावधान है कि दोनों देश प्रत्येक वर्ष एक जनवरी को अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों के बारे में एक दूसरे को जानकारी देंगे. भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद तनाव के बावजूद दोनों देशों ने एक दूसरे को यह जानकारी मुहैया कराई है.

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