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धनंजय मुंडे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर कोर्ट जा सकती है पीड़िता

महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली कथित पीड़िता पुलिस स्टेशन पहुंची और साक्ष्य सौंपे. हालांकि, अब तक मुंडे के खिलाफ प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई है.

धनंजय मुंडे प्रकरण
धनंजय मुंडे प्रकरण
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Published : Jan 17, 2021, 3:20 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली कथित पीड़िता आज पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस के समक्ष साक्ष्य रखा. भाजपा के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे के भतीजे धनंजय मुंडे के खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है. पीड़िता के वकील के अनुसार अगर एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज करती है तो वह कोर्ट में अपील कर सकती हैं.

इससे पहले महिला ने मुंडे पर शादी के बहाने और बॉलीवुड में काम दिलाने का झांसा देकर कई वर्षों तक दुष्कर्म किए जाने की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद से राकांपा की काफी किरकिरी हो रही है. मुंडे 2013 में भाजपा छोड़कर राकांपा में आ गए थे.

मुंडे ने हालांकि सभी आरोपों को झूठा बताया. उन्होंने दावा किया कि महिला ने उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए अपने मोबाइल फोन से कॉल किया था, पैसे की मांग की. इस काम में महिला की बहन और भाई भी मददगार थे. उन्होंने सबूत के तौर पर इस बावत एसएमएस होने का भी दावा किया.

हालांकि, उन्होंने यह बात मानी कि 2003 से वह एक महिला के साथ रिश्ते में हैं. उससे एक बेटा और एक बेटी भी है. वह उनका पालन-पोषण करते हैं और ये बात उनकी पत्नी को भी मालूम है.

मुंडे ने दावा किया कि 2019 से उसने और उसकी बहन ने मुझे ब्लैकमेल किया और पैसे की मांग करने लगे. 12 नवंबर, 2020 को इस मामले को लेकर पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई.

उन्होंने कहा कि उन्हें महिला के भाई ने धमकी दी थी और नवंबर 2020 में उसकी बड़ी बहन ने सोशल मीडिया पर उनसे संबंधित कुछ व्यक्तिगत और निजी सामग्री प्रकाशित की और उन्हें ब्लैकमेल किया.

यह भी पढ़ें- राकांपा के मंत्री के खिलाफ लगे आरोप गंभीर, फैसला जल्द : शरद पवार

मुंडे ने कहा कि इसलिए मैं इस मामले में न्याय पाने की कोशिश कर रहा हूं. उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है. उच्च न्यायालय ने उसे इस तरह की सामग्री के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं. याचिका आगे की सुनवाई के लिए लंबित है. इस बीच, दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा सुलह की प्रक्रिया भी चल रही है.

महिला की बहन ने 12 जनवरी को सोशल मीडिया पर कहा कि वह पहले पुलिस के पास गई थी, लेकिन उसकी शिकायत सुनी नहीं गई.

उसने आगे दावा किया कि मुंडे - जो कथित तौर पर महिला के देवर हैं और उसने 1998 में उसकी बहन से शादी की थी - पहली बार 2006 में उसके साथ दुष्कर्म किया, जब वह घर पर अकेली थी और फिर पिछले कुछ वर्षों में कई बार इस कृत्य को दोहराया.

मुंबई : महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली कथित पीड़िता आज पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस के समक्ष साक्ष्य रखा. भाजपा के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे के भतीजे धनंजय मुंडे के खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है. पीड़िता के वकील के अनुसार अगर एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज करती है तो वह कोर्ट में अपील कर सकती हैं.

इससे पहले महिला ने मुंडे पर शादी के बहाने और बॉलीवुड में काम दिलाने का झांसा देकर कई वर्षों तक दुष्कर्म किए जाने की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद से राकांपा की काफी किरकिरी हो रही है. मुंडे 2013 में भाजपा छोड़कर राकांपा में आ गए थे.

मुंडे ने हालांकि सभी आरोपों को झूठा बताया. उन्होंने दावा किया कि महिला ने उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए अपने मोबाइल फोन से कॉल किया था, पैसे की मांग की. इस काम में महिला की बहन और भाई भी मददगार थे. उन्होंने सबूत के तौर पर इस बावत एसएमएस होने का भी दावा किया.

हालांकि, उन्होंने यह बात मानी कि 2003 से वह एक महिला के साथ रिश्ते में हैं. उससे एक बेटा और एक बेटी भी है. वह उनका पालन-पोषण करते हैं और ये बात उनकी पत्नी को भी मालूम है.

मुंडे ने दावा किया कि 2019 से उसने और उसकी बहन ने मुझे ब्लैकमेल किया और पैसे की मांग करने लगे. 12 नवंबर, 2020 को इस मामले को लेकर पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई.

उन्होंने कहा कि उन्हें महिला के भाई ने धमकी दी थी और नवंबर 2020 में उसकी बड़ी बहन ने सोशल मीडिया पर उनसे संबंधित कुछ व्यक्तिगत और निजी सामग्री प्रकाशित की और उन्हें ब्लैकमेल किया.

यह भी पढ़ें- राकांपा के मंत्री के खिलाफ लगे आरोप गंभीर, फैसला जल्द : शरद पवार

मुंडे ने कहा कि इसलिए मैं इस मामले में न्याय पाने की कोशिश कर रहा हूं. उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है. उच्च न्यायालय ने उसे इस तरह की सामग्री के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं. याचिका आगे की सुनवाई के लिए लंबित है. इस बीच, दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा सुलह की प्रक्रिया भी चल रही है.

महिला की बहन ने 12 जनवरी को सोशल मीडिया पर कहा कि वह पहले पुलिस के पास गई थी, लेकिन उसकी शिकायत सुनी नहीं गई.

उसने आगे दावा किया कि मुंडे - जो कथित तौर पर महिला के देवर हैं और उसने 1998 में उसकी बहन से शादी की थी - पहली बार 2006 में उसके साथ दुष्कर्म किया, जब वह घर पर अकेली थी और फिर पिछले कुछ वर्षों में कई बार इस कृत्य को दोहराया.

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