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शारीरिक रूप से विकलांग महिला को पति ने व्हाट्सएप पर दिया तलाक

पुणे में एक शारीरिक रूप से विकलांग महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे व्हाट्सएप पर 'तीन तलाक' का संदेश भेजकर रिश्ता खत्म कर लिया. महिला ने इस बात की शिकायत पुलिस से की है.

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Published : May 9, 2019, 1:38 PM IST

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ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे व्हाट्सएप पर 'तीन तलाक' का संदेश भेजकर रिश्ता खत्म कर लिया है.

शारीरिक रूप से विकलांग महिला ने इस बात की शिकायत पुलिस में की है.

भोईवाड़ा थाने के वरिष्ठ निरीक्षक कल्याण कार्पे ने बताया कि उन्हें सोमवार को महिला की ओर से इस बात की शिकायत मिली.

पुलिस अधिकारी ने इस मामले पर कहा कि अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है. इस संबंध में अभी कानूनी सलाह ली जा रही है.

महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसका निकाह 18 मई, 2014 को हुआ था. महिला का आरोप है कि उसके सास- ससुर उसे प्रताड़ित करते थे, कुछ समय पहले उसके पति ने 10 लाख रुपये मांगे और उसे घर से बाहर निकाल दिया.

पढ़ें- 'मस्जिद में महिलाओं को नमाज की मिले इजाजत', SC ने सरकार को जारी किया नोटिस

फिलहाल महिला भिवंडी में अपने माता-पिता के साथ रह रही है.पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसे तलाक नहीं चाहिए.

आपको बता दें कि अगस्त 2017 को उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक प्रथा को अवैध करार घोषित कर दिया था.

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे व्हाट्सएप पर 'तीन तलाक' का संदेश भेजकर रिश्ता खत्म कर लिया है.

शारीरिक रूप से विकलांग महिला ने इस बात की शिकायत पुलिस में की है.

भोईवाड़ा थाने के वरिष्ठ निरीक्षक कल्याण कार्पे ने बताया कि उन्हें सोमवार को महिला की ओर से इस बात की शिकायत मिली.

पुलिस अधिकारी ने इस मामले पर कहा कि अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है. इस संबंध में अभी कानूनी सलाह ली जा रही है.

महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसका निकाह 18 मई, 2014 को हुआ था. महिला का आरोप है कि उसके सास- ससुर उसे प्रताड़ित करते थे, कुछ समय पहले उसके पति ने 10 लाख रुपये मांगे और उसे घर से बाहर निकाल दिया.

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फिलहाल महिला भिवंडी में अपने माता-पिता के साथ रह रही है.पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसे तलाक नहीं चाहिए.

आपको बता दें कि अगस्त 2017 को उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक प्रथा को अवैध करार घोषित कर दिया था.

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