रांची: रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला के दुमका कोषागार से संबंधित मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. आज जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की ओर से जवाब के लिए समय की मांग की गई.
सीबीआई की ओर से भी समय के लिए सहमति दे दी गई. दोनों पक्षों की ओर से सहमति होने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए जनवरी में करने की बाद कही गई है.सीबीआई के अधिवक्ता के माता के निधन के कारण उन्होंने अपनी सहमति दी. अब यह सुनवाई जनवरी होगी. इससे तय हो गया कि अब अगले साल ही लालू यादव जेल से बाहर आ सकेंगे.
लालू के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि उनकी तरफ से 15 दिन बाद सुनवाई की तारीख मांगी गई थी क्योंकि रिमांड अवधि की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली थी. दूसरी तरफ से भी यह कोर्ट से आग्रह किया गया था कि सुनवाई 6 सप्ताह बाद हो. दरअसल सीबीआई के वकील राजीव सिन्हा की माता का निधन हो गया है, इसलिए लालू प्रसाद के वकील की तरफ से भी आपसी सहमति जताते हुए 6 सप्ताह बाद सुनवाई का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार लिया है. उम्मीद है कि अगले साल 22 जनवरी को लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई हो.
बता दें चारा घोटाला के दुमका कोषागार से संबंधित मामले सजायाफ्ता लालू यादव की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी. जिस पर आज आंशिक सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू के अधिवक्ता से जवाब पेश करने को कहा गया था. जिस पर लालू यादव के अधिवक्ता ने जवाब पेश करते हुए अदालत में फिर से जवाब पेश करने के लिए 20 दिन की मांग की थी. पूर्व में हाई कोर्ट ने आधी सजा पूरी करने के मामले में लालू प्रसाद को आधी सजा से संबंधित सर्टिफिकेट पेश करने को कहा था. लालू प्रसाद को सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने समय की मांग की थी.
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अब अंतिम मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का है. इसमें सीबीआई की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है. इसी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है, फिलहाल लालू प्रसाद रिम्स के पेइंग वार्ड में अपना इलाज करा रहे हैं.