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1984 सिख विरोधी दंगे : एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि एसआईटी ने सीबीआई द्वारा बंद किए गए 198 मामलों पर रिपोर्ट सौंपी है, जिस पर विचार किया जाएगा.

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Published : Nov 29, 2019, 12:44 PM IST

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड जस्टिस शिव नारायण ढींगरा के नेतृत्व में एसआईटी द्वारा एक सील कवर में सीबीआई द्वारा बंद किए गए 198 मामलों पर रिपोर्ट सौंपी है, इस पर विचार किया जाएगा.

उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट की जांच करने के बाद कोर्ट यह निर्णय लेगा कि क्या इस रिपोर्ट को याचिकाकर्ताओं के साथ साझा किया जाए या फिर उसे सील कवर में ही रखा जाए. मामल में दो सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड जस्टिस शिव नारायण ढींगरा के नेतृत्व में एसआईटी द्वारा एक सील कवर में सीबीआई द्वारा बंद किए गए 198 मामलों पर रिपोर्ट सौंपी है, इस पर विचार किया जाएगा.

उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट की जांच करने के बाद कोर्ट यह निर्णय लेगा कि क्या इस रिपोर्ट को याचिकाकर्ताओं के साथ साझा किया जाए या फिर उसे सील कवर में ही रखा जाए. मामल में दो सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.

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