नई दिल्ली: सीबीआई की विशेष अदालत में आज पी चिदंबरम की हिरासत पर सुनवाई की गई. चिदंबरम की हिरासत एक दिन के लिए और बढ़ा दी गई है. सीबीआई की विशेष अदालत के जज अजय कुमार मंगलवार को चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे.
बता दें, 73 वर्षीय चिदंबरम की आज तीन दिन की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही थी.
बिंदुवार पढ़ें चिदंबरम केस में 2 सितंबर की सुनवाई :
- तीन दिन की सीबीआई हिरासत के खत्म होने पर पी चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया.
- वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका पेश की.
- सीबीआई ने चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ की अवधि एक दिन बढ़ाने का अनुरोध किया.
- सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा. उन्होंने कहा कि सीबीआई को नोटिस जारी किया जाए.
- विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने पूछा कि क्या राहत मांगने और इसपर आज ही फैसला करने के लिये उच्चतम न्यायालय की ओर से कोई निर्देश है.
- सॉलिसीटर जनरल ने चिदंबरम को किसी भी तरह की राहत दिये जाने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता समान है.
इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि वह आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किये गये पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने पर विचार करे.
न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि यदि चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने पर निचली अदालत सोमवार को ही विचार नहीं करती है तो पूर्व वित्त मंत्री की सीबीआई हिरासत की अवधि तीन दिन के लिये और बढ़ा दी जायेगी.
पढ़ें-INX मामला: SC ने निचली अदालत से कहा, चिदंबरम को अंतरिम जमानत देने पर गौर करें
उच्चतम न्यायालय को आज सीबीआई की गिरफ्तारी पर अपना फैसला सुनाना है. चिदंबरम ने सीबीआई रिमांड को चुनौती दी है.
उच्चतम न्यायालय आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अपील पर पांच सितंबर को फैसला सुनाया जायेगा. चिदंबरम ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती दे रखी है.