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सरकार ने श्रम मंत्रालय के तीन विधेयक लोक सभा से वापस लिए

केंद्र सरकार ने श्रम मंत्रालय के तीन विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है. ताकि इन्हें फिर प्रस्तुत किया जा सके. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

श्रम मंत्रालय के विधेयक
श्रम मंत्रालय के विधेयक
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Published : Sep 19, 2020, 5:54 PM IST

नई दिल्ली : लोक सभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान केंद्र की तरफ से श्रम मंत्रालय के तीन विधेयकों को वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि इन्हें फिर प्रस्तुत किया जा सके.

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 को शनिवार दोपहर के तीन बजे तक एकत्रित किए जाने के बाद निचले सदन से वापस ले लिया जाएगा.

श्रम और रोजगार मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार पर इसका कार्यभार होगा. इनके द्वारा इन्हें दोबारा से प्रस्तुत करने के लिए विचार किए जाने के चलते वापस लेने की जिम्मेदारी होगी.

सरकार ने एक ई-ट्रांसमिशन पोर्टल पर अपना एक बयान अपलोड किया है, जिसमें उन कारणों को सम्मिलित किया गया है जिनके चलते यह विधेयक वापस लिए जा रहे हैं.

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2019 का उद्देश्य किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों को संचालित करने वाले कानूनों को मजबूत बनाना और उनमें संशोधन लाना है. विधेयक को पिछले साल 23 जुलाई को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था.

औद्योगिक संबंध संहिता 2019 उन कानूनों पर काम करता था, जो ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक प्रतिष्ठान में रोजगार की स्थिति या उपक्रम, औद्योगिक क्षेत्र में विवादों की जांच और निपटान से संबंधित था. इसे पिछले साल 28 नवंबर को लोक सभा में पेश किया गया था.

यह भी पढ़ें- अहमद पटेल ने राज्य सभा में उठाया डिजिटल डिवाइड का मुद्दा

सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों को शामिल किया गया है. विधेयक को पिछले साल 11 दिसंबर को लोक सभा में पेश किया गया था.

नई दिल्ली : लोक सभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान केंद्र की तरफ से श्रम मंत्रालय के तीन विधेयकों को वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि इन्हें फिर प्रस्तुत किया जा सके.

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 को शनिवार दोपहर के तीन बजे तक एकत्रित किए जाने के बाद निचले सदन से वापस ले लिया जाएगा.

श्रम और रोजगार मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार पर इसका कार्यभार होगा. इनके द्वारा इन्हें दोबारा से प्रस्तुत करने के लिए विचार किए जाने के चलते वापस लेने की जिम्मेदारी होगी.

सरकार ने एक ई-ट्रांसमिशन पोर्टल पर अपना एक बयान अपलोड किया है, जिसमें उन कारणों को सम्मिलित किया गया है जिनके चलते यह विधेयक वापस लिए जा रहे हैं.

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2019 का उद्देश्य किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों को संचालित करने वाले कानूनों को मजबूत बनाना और उनमें संशोधन लाना है. विधेयक को पिछले साल 23 जुलाई को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था.

औद्योगिक संबंध संहिता 2019 उन कानूनों पर काम करता था, जो ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक प्रतिष्ठान में रोजगार की स्थिति या उपक्रम, औद्योगिक क्षेत्र में विवादों की जांच और निपटान से संबंधित था. इसे पिछले साल 28 नवंबर को लोक सभा में पेश किया गया था.

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सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों को शामिल किया गया है. विधेयक को पिछले साल 11 दिसंबर को लोक सभा में पेश किया गया था.

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